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ओडिशा में जब्त हुई एक्टिवा स्कूटर, डीलर पर कटा 1 लाख रुपयें का चालान
हाल ही में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद, ओडिशा के परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भुवनेश्वर स्थित एक दोपहिया डीलर पर पंजीकरण संख्या के बिना ग्राहक को स्कूटर बेचने पर 1 लाख रुपयें का कठोर जुर्माना लगाया है।
हालांकि यह जुर्माना 12 सितंबर को लगाया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह सार्वजनिक हो गया। भुवनेश्वर के खिमजी होंडा डीलर से कबिता पांडा ने 28 अगस्त को होंडा एक्टिवा खरीदा गया था।
कटक के सड़क परिवहन अधिकारियों ने 12 सितंबर को बारंग इलाके में एक रूटीन चेकिंग के दौरान स्कूटर को रोक कर जांच किया तो पाया कि स्कूटर बिना पंजीकरण के ही चल रही है।
इस पर कटक के आरटीओ अधिकारियों ने मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए डीलर पर 1 लाख रुपयें का जुर्माना लगा दिया और भुवनेश्वर के आरटीओ अधिकारियों को डीलर का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की है।
राज्य परिवहन आयुक्त संजीव पांडा का कहना है कि डीलर द्वारा ग्राहक को कोई भी वाहन बेचने से पहले वाहन की पंजीकरण संख्या, बीमा तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। यह प्रावधान पुराने तथा नए मोटर वाहन एक्ट दोनों में है।
वाहन डीलर का यह दायित्व बनता है कि वह किसी भी वाहन को बिना पंजीकरण के ग्राहक को न बेचे, साथ ही ग्राहक को भी वाहन लेते समय सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डीलर से मांग करनी चाहिए।
बता दें कि पिछले हफ्ते, मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी चालान काटने के कारण भुवनेश्वर में लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले तीन महीनों के लिए वाहन चालकों के लिए आंशिक छूट की घोषणा की थी।
1 सितंबर से नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद ओडिशा में वाहन चालकों से 1 करोड़ रुपयें से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। संबलपुर में एक ट्रक चालक पर ओवरलोडिंग सहित, अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए 70,000 रुपयें का जुर्माना लगाया गया था।
ड्राइवस्पार्क के विचार
नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी-भरकम जुर्माना लगाए जाने से लोगों के बीच बड़े पैमाने पर नाराजगी है। नए अधिनियम को लागू करने से पहले सभी राज्यों में सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाने की जरुरत थी।
Source: News 18 Virals