राजधानी दिल्ली में हुआ ऑड-इवेन की घोषणा, टैक्सी, बाइक और ऑटो को छूट
राजधानी दिल्ली में Odd-Even की सरकार ने घोषणा कर दी है। यह नियम दिल्ली में 13 से नवम्बर के बीच चलाया जाएगा। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
राजधानी दिल्ली में स्मोग इमरजेंसी के बीच दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऑड इवेन फार्मूले का ऐलान कर दिया। इस बार ODD EVEN 13 से 17 नवंबर तक लागू रहेगा। बता दें कि इस नियम के मुताबिक दिल्ली में ऑड तारीख पर ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख पर ईवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर निकल सकती है।

इस दौरान मंत्री कैलाश ने कहा कि कारों के लिए आईजीएल स्टिकर कल से 22 सीएनजी स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे। बता दें कि 13,15 और 17 को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी वहीं 14 और 16 नवंबर को इवेन नंबर की गाड़ी चलेंगी। इस बार भी दो पहिया गाड़ियों को छूट मिलेगी।

इसके अलावा ऑड-ईवन के दौरान टैक्सी और ऑटो भी, दोपहिया वाहनों को पहले की तरह छूट मिलनी जारी रहेगी। कैलाश ने कहा कि यह समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि पूरे भारत की समस्या है। इसलिए हम पीएम मोदी से इस मामले पर आपात बैठक बुलाने का अनुरोध करते हैं।

अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले में एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में चल रहे सारे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
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हालांकि निर्माण कार्य बंद होने के बावजूद मजदूरों को उनका मेहनताना मिलता रहेगा। एनजीटी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली में रहने वाले लोगों की सांसों पर जहरीली धुंध का अटैक हुआ है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, चारों तरफ लोग मास्क पहनकर घूमते नजर आ रहे हैं, हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में कैद हो गए हैं।

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर NGT में सुनवाई के दौरान सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। NGT ने कहा है कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एनजीटी ने प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि पूरे एनसीआर में निर्माण कार्य पर अगली सुनवाई तक रोक लगेगी।

DriveSpark की राय
ऑड-इवेन से प्रदुषण जैसी समस्या का समाधान कैसे होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन यह थोड़े वक्त के लिए ही हो सकता है। प्रदुषण को खत्म करने के लिए पेट्रोलियम ईंधन चलित वाहनों पर रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन भारत में फिलहाल अभी यह शैशव अवस्था में है। फिलहाल इस बीच यह फैसला राहत वाली खबर है।


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