नोएडा में गाड़ी चला रहें हैं तो हो जाएं सावधान, ये नंबर प्लेट नहीं लगवाया तो कट जाएगा 5,000 रुपये का चालान

अगर आप नोएडा (Noida) में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाला वाहन चला रहे हैं तो आप पर ट्रैफिक पुलिस चालान (Traffic Fine) कर सकती है। नोएडा में आज (17 फरवरी) से बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों पर पुलिस 5,000 रुपये का जुर्माना लगा रही है।

बता दें कि देश में 2018 से वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 2018 से बिकने वाले वाहन नए नंबर प्लेट के साथ आ रहे हैं, जबकि लाखों पुराने वाहन अभी भी पुराने नंबर प्लेट के साथ चल रहे हैं। नोएडा पुलिस ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए डेडलाइन जारी किया था जो इस सप्ताह 15 फरवरी को समाप्त हो गया है।

Noida HSRP Vehicles

गौतम बुद्ध नगर पुलिस के अनुसार, नोएडा में 8.70 लाख पंजीकृत वाहन हैं। इनमें केवल 6 लाख वाहनों में HSRP नंबर प्लेट लगा है, जबकि 2.70 लाख वाहन बगैर नए नंबर प्लेट के चलाए जा रहे हैं।

गौतम बुध नगर पुलिस स्थानीय पुलिस चौकियों की मदद से बगैर HSRP नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों की पकड़-धर करने के लिए अभियान शुरू करने वाली है। ऐसे वाहनों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि HSRP नंबर प्लेट का नियम प्राइवेट और कमर्शियल, दोनों तरह के सभी प्रकार के वाहनों पर लागू किया गया है।

Noida HSRP Vehicles

क्या है HSRP नंबर प्लेट?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है। जबकि इसके बाद खरीदे गए वाहन नए नंबर प्लेट के साथ आ रहे हैं।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखने में एक साधारण नंबर प्लेट से के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी तकनीकी विशेषताएं इसे अलग बनाती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में क्रोमियम होलोग्राम स्टीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे वाहन से संबंधित जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि अंकित होता है।

Noida HSRP Vehicles

होलोग्राम स्टीकर में यह जानकारी मशीन से अंकित की जाती है और इसे सिर्फ विशेष रूप से तैयार किये गए मशीन से ही पढ़ा जा सकता है। इस होलोग्राम स्टीकर को हॉट-स्टांपिंग के जरिये लगाया जाता है।

Noida HSRP Vehicles

एक बार वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के बाद उसे निकाला नहीं जा सकता। निकालने की कोशिश करने पर नंबर प्लेट खराब हो जाता है या टूट भी सकता है। सरकार के निर्देशानुसार वाहन डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम सौंपा गया है।

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Article Published On: Friday, February 17, 2023, 12:53 [IST]
English summary
Noida police to fine vehicles without hsrp from today details
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