नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद कटे 8 करोड़ चालान- नितिन गडकरी

भारत में हर साल सड़क हादसों में करीब डेढ़ लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वाहन चलाते समय लापरवाही भारी संख्या में दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। इन आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए सितंबर, 2019 में केंद्र सरकार ने संसोधन विधेयक पेश कर मोटर वाहन कानून को नए सिरे से लागू किया था। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के तहत ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई कड़े कदम उठाये गए हैं।

नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद कटे 8 करोड़ चालान- नितिन गडकरी

23 महीनों में कटे 8 करोड़ चालान

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद में अपने भाषण में कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में अब तक करीब 8 करोड़ चालान काटे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक सितंबर 2019 को नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया था।

नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद कटे 8 करोड़ चालान- नितिन गडकरी

सदन को संबोधित करते हुए गडकरी ने बताया कि इस दौरान 7.67 करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक चालान जारी किये गए हैं। जबकि नए अधिनियम के लागू होने के पहले यह संख्या करीब 1.96 करोड़ थी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक चालान की संख्या में 291 फीसदी भी बढ़ोतरी हुई है।

नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद कटे 8 करोड़ चालान- नितिन गडकरी

हादसों में आई कमी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,49,002 थी जो 2020 में घटकर 3,66,138 रह गई है। गडकरी ने कहा कि हादसों की कम होती संख्या सड़क सुरक्षा में बेहतरी के संकेत दे रहे हैं।

नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद कटे 8 करोड़ चालान- नितिन गडकरी

गडकरी ने संसद को बताया कि मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर कई तरीके अपनाएं हैं।

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यातायात नियम उल्लंघन पर है भारी जुर्माना

मोटर वाहन (संसोधन) अधिनियम 2019 में जुर्माने की दरों को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नए नियम के तहत 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माने को 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अब अधिक बार नियम का उलंघन करते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है।

नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद कटे 8 करोड़ चालान- नितिन गडकरी

ड्राइविंग करते समय सीटबेल्ट नहीं पहनने पर अब 1,000 जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं, अब तेज रफ्तार से गाड़ी चलने वालों से 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है।

नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद कटे 8 करोड़ चालान- नितिन गडकरी

नए नियमों के तहत शराब पीकर या नशा करके ड्राइविंग करने के मामलों में कड़ाई की जा रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में 10,000 रुपये का चालान काट सकता है, तो वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस या वैध लाइसेंस के पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद कटे 8 करोड़ चालान- नितिन गडकरी

सरकार का मानना है कि संशोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को अधिक मजबूत किया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने से रोकने के लिए जुर्माने को कई गुना बढ़ाया गया है।

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केंद्र सरकार ने लॉन्च की गुड समेरिटन योजना

केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने वालों के लिए गुड सेमेरिटन योजना लॉन्च की है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद करने वालों को मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाएगा।

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गुड सेमेरिटन योजना के तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले लोगों को सरकार ने 5,000 रुपये का इनाम तय किया है। इसके अलावा गुड सेमेरिटन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपना नाम प्रकट नहीं करने के लिए स्वतंत्र है। वे दुर्घटना के बाद कानूनी प्रक्रिया और जांच में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

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आधिकारिक तौर पर इसे कानून का हिस्सा बनाने के लिए, केंद्र ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में धारा 134A को शामिल किया, जो "अच्छे लोगों के संरक्षण" से संबंधित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति जिसने तत्काल सहायता प्रदान करके एक घातक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की जान बचाई है और स्वर्णिम घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाया है वह गुड गुड सेमेरिटन योजना के तहत पुरस्कार के लिए पात्र होगा।

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Hindi
English summary
Nitin gadikari says nearly 8 crore challan issued after implementation of new motor vehicles act
Story first published: Friday, December 3, 2021, 18:46 [IST]
 
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