अब एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करने पर वाहन का री-रजिस्ट्रेशन होगा आसान, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र (Defence Sector) से जुड़े कर्मचारियों, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों (Government Employees) और 5 से ज्यादा राज्यों में कार्यालय वाली प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों को वाहनों के पुनः पंजीकरण (Vehicles Re-Registration) की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने और इससे जुड़े नियमों को सरल बनाने के लिए नई व्यवस्था की मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) जारी की है। इसके मुताबिक अब नए व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है।

वाहनों के लिए होगा IN सीरीज नंबर का इस्तेमाल
मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे वाहनों के लिए IN सीरीज का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इस व्यवस्था का फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर वाले कर्मचारियों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन में IN सीरीज के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया गया है।

ऐसे वाहनों से मोटर व्हीकल टैक्स 2 साल के लिए या 2 साल के मल्टीप्लिकेशन में लिया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने पर लोग बिना किसी झंझट के आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्यों में अपने वाहनों को चला सकेंगे। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को आम लोगों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से टिप्पणी लेने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाला है।

मंत्रालय ने कहा है कि दूसरे राज्य में जाते समय वाहनों का पुनः पंजीकरण प्रक्रिया सुविधाजनक नहीं है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। वाहन पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान इस प्रक्रिया को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

दूसरे राज्यों में वाहन का री-रजिस्ट्रेशन के लिए मिलते हैं 12 महीने
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दूसरे राज्ये में वाहन के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके लिए लोगों को 12 महीने का वक्त दिया जाता है। ऐसे लोगों को सबसे पहले जहां गाड़ी पंजीकृत है, वहां से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना पड़ता है। इसके बाद नए राज्य में रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। फिर जहां गाड़ी सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई थी, वहां रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन देना पड़ता है।


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