पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, ममता बनर्जी ने दिया बयान
देश भर में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को 1 सितंबर से लागू कर दिया गया है लेकिन ममता बनर्जी ने इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने की बात कहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने बढ़े हुए ट्रैफिक जुर्माने को बहुत ही अधिक बताया है।

ममता बनर्जी ने नए नियमों को बहुत ही कठोर बतातें हुए राज्य में नहीं लागू नहीं करने की बात कहीं है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही संसद में इसका विरोध कर चुके है और अगर राज्य में इसे लागू किया जाएगा तो आमजनों की भावना को ठेस पहुंचेगी।

उन्होंने इस पर आगे कहा कि इस समस्या को पैसे बढ़ाकर हल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए हमें मानवीय उपाय की तलाश करने की जरुरत है। उन्होंने बंगाल में चल रहे 'सेफ ड्राइव सेव लाइफ' कैंपेन का भी जिक्र किया।

केंद्र सरकार ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू किये थे लेकिन देश के कई राज्य बढ़े हुए जुर्माने का विरोध कर रहे है। पश्चिम बंगाल से पहले मध्यप्रदेश ने भी इसे लागू करने से इंकार कर दिया है।

आम लोगों की आर्थिक समस्या का हवाला देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने जुर्माने की राशि 90 प्रतिशत तक कम करने के बाद इसे राज्य में लागू किया गया है। राजस्थान में भी इसे धीरे-धीरे लाया जा रहा है।

बतातें चले कि 1 सितंबर से लागू किये जाने के बाद देश भर से भरी जुर्माना वसूले जाने की खबर आ रही है। हाल ही में राजस्थान में एक ट्रक ड्राइवर से 1.41 लाख रुपयें का फाइन लगाया गया है।

उड़ीसा में सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ट्रैफिक फाइन से ही करोड़ो रुपयें का जुर्माना वसूलने के बाद वहां के मुख्यमंत्री ने पुलिस को नए ट्रैफिक नियमों में तीनमहीने तक थोड़ी ढील बरतने की बात कहीं है तथा पुलिस को जागरूकता अभियान चलाने को कहा है।

देश के कई राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया गया है और इसका कारण भारी जुर्माना है।

हालांकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, राज्य जुर्माने की राशि को कम करके नए नियमों को लागू कर सकते है। इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

ड्राइवस्पार्क के विचार
केंद्र सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट को राज्य में लागू करना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है, ऐसे में राज्य सरकारों को नियमों व जुर्माने की राशि में सुविधा अनुसार फेरबदल कर लागू करना चाहिए। यह नए नियम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करते है।


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