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विदेशी वाहनों की आवाजाही लिए सरकार लागू करेगी सख्त नियम, सुरक्षा को लेकर उठाया बड़ा कदम
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को विदेशी मेहमानों के साथ आने वाले निजी वाहनों के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने विदेशों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव पेश किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

सरकार ने नए नियमों के को लागू करने से पहले हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने इसके लिए एक महीने का समय दिया है। नए नियामों के लागू होने के बाद विदेशों से भारतीय सीमा के अंदर आने वाले वाहनों को उन नियमों का पालन करना होगा।

क्या हैं नए नियम?
यह नियम केवल विदेशों से आने वाले व्यक्तिगत वाहनों पर लागू होने। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा सूचना में कहा है कि अंतर-देश व्यक्तिगत वाहन चलाने वालों के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

इसके अलावा, वाहन का एक वैध बीमा पॉलिसी, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी लागू हो, होना चाहिए। मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि अगर दस्तावेज किसी दूसरी भाषा में हों, तो उन्हें किसी प्रमाणित एजेंसी से अनुवाद करवाकर जारीकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी है। इन दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों के साथ रखना आवश्यक है।

नए नियमों में यह भी कहा गया है कि दूसरे देश में प्राजीकृत किसी भी मोटर वाहन से स्थानीय यात्रियों और सामानों को भारतीय सीमा के अंदर परिवहन करने की अनुमति नहीं होगी। मसौदा अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र में आने वाले सभी विदेशी वाहनों को भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 118 का पालन करना होगा।