शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, 10 हजार रुपयें तक का लगेगा जुर्माना

भारत सरकार जल्द ही मोटर व्हीकल नियम में बदलाव करने जा रही है। नए नियम में कई संसोधन किए गए है। नया मोटर व्हीकल अधिनियम लागू हो जाता है, तो इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ी सजा मिलेगी।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपयें तक का लगेगा जुर्माना

साथ नए नियम के तहत यातायात नियम का नहीं पालन करने वाले व्यक्तियों पर भारी जुर्माना भी लगाए जाने का प्रावधान है। इस बार सरकार ने मोटर व्हीकल नियमों में किसी भी प्रकार की कोई रियात नहीं देने का मन बना लिया है। नए नियम पर अगर नजर डाले तो वाहनों का रास्ता न देने और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपयें तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपयें तक का लगेगा जुर्माना

सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार लंबे समय से संजीदा थी और यह इस बार का मोटर व्हीकल नियम में यह देखने को मिल रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव पर तो देश में हमेशा से ही सरकारा द्वारा कड़े नियम और सजा का प्रावधान रहा है।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपयें तक का लगेगा जुर्माना

वहीं इस बार सरकार ने आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पड़ भी जुर्माना लगाने का निश्चय कर लिया है। आपातकालीन वाहनों में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर को शामिल किया गया है। इन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपयें तक का जुर्माना लग सकता है।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपयें तक का लगेगा जुर्माना

सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना को 100 से बढ़ाकर 1000 रुपयें कर दिया गया है। हेल्मेट नहीं पहनने का आपका शौक भी मंहगा पड़ सकता है, बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर 1,000 जुर्माने के साथ तीन महीने तक लाइसेंस निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपयें तक का लगेगा जुर्माना

अगर लाइसेंस रद्द होने के बाद भी वाहन चलाते है तो 10, 000 रुपयें का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 500 से 5000 रुपयें तक देना पड़ सकता है। रेसिंग करते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपयें और ओवर लोडिंग 2000 रुपयें टन के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपयें तक का लगेगा जुर्माना

वहीं नए नियम में नाबालिग को भी शामिल किया गया है। नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और उस पर 25000 रुपयें जुर्माने के साथ तीन साल की जेल और वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपयें तक का लगेगा जुर्माना

एक साथ कई गलतियां करने वालों से 1 लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकता है। बिल में ये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर किए गए हैं। पहले भी इस बिल को पास किया था।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, 10,000 रुपयें तक का लगेगा जुर्माना

लेकिन सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यकर्ताओं की मांग थी कि बिल में बदलाव किया जाए। जिस कारण से यह लंबे समय तक पास नहीं हो पाया था। फिर बाद में लोकसभा के समापन के बाद निरस्त कर दिया गया था। नई सरकार के आने के बाद इसे फिर से पेश किया गया है।

Most Read Articles

Hindi
English summary
Drunk driving soon attract a fine of Rs 10,000
 
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X