मुंबई पुलिस का सख्त आदेश: रिफाइनरी के पास पटाखे जलाए तो होगी सीधी जेल, जानें नए नियम

अपडेटेड: 4 नवंबर, सुबह 08:30 बजे: मुंबई पुलिस ने दिवाली के मद्देनजर सुरक्षा से जुड़ा एक अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत माहुल में स्थित BPCL और HPCL के ठिकानों से 500 मीटर के दायरे में पटाखे और रॉकेट जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी 3 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। रिफाइनरी के आसपास शादी-बारात की गाड़ियों से आतिशबाजी करने या कार की सनरूफ खोलकर रील बनाने पर FIR दर्ज हो सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, यहां जानिए प्रतिबंधित क्षेत्र, जुर्माने के नियम और सुरक्षित रास्तों से जुड़ी हर जरूरी डिटेल।

डीसीपी ऑपरेशन्स की ओर से जारी यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मिले अधिकारों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें BPCL और HPCL रिफाइनरी की सीमाओं, माहुल टर्मिनल, दोनों BDU प्लांट क्षेत्रों और स्पेशल ऑयल रिफाइनरी की ओर जाने वाले प्लॉट्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा, पूरे शहर की सार्वजनिक सड़कों पर 4 दिसंबर तक पटाखे फोड़ने और लेजर बीम का इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में अगर आप सड़क पर चलती गाड़ियों से पटाखा जलाते हैं, तो भी पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है।

Mumbai Firecracker Ban 2026: Police Order Near BPCL and HPCL Refineries and Traffic Rules Explained

माहुल नो-पटाखा जोन: वाहन चालकों के लिए सुरक्षित रास्ते

रिफाइनरी बफर जोन के 500 मीटर के दायरे से बचने के लिए अपने सफर की प्लानिंग पहले से कर लें। माहुल रोड पर BPCL और HPCL के गेटों, BDU एक्सेस लेन्स और टर्मिनल एप्रोच वाले रास्तों से गुजरने से बचें। शादी-बारात की गाड़ियों के लिए सबसे बेहतर होगा कि वे सायन–पनवेल हाईवे या ईस्टर्न फ्रीवे का रास्ता लें और फिर वाशी लिंक रोड से जुड़ें। दिन के समय सफर करने को प्राथमिकता दें, गाड़ी के शीशे बंद रखें और सजावट करने वालों को आतिशबाजी का इस्तेमाल बिल्कुल न करने की सख्त हिदायत दें।

प्रभावित इलाका पाबंदी की वजह वैकल्पिक रास्ता (डाइवर्ट) जरूरी सलाह
BPCL, HPCL की सीमाएं बफर जोन से 500 मीटर का दायरा ईस्टर्न फ्रीवे से चेंबूर जंक्शन शाम के पीक आवर्स से पहले निकलें
माहुल टर्मिनल एप्रोच संवेदनशील पेट्रोलियम वाहनों की आवाजाही चेंबूर नाका होते हुए सायन-पनवेल सड़क पर बारात या जुलूस निकालने से पूरी तरह बचें
BDU प्लांट एक्सेस रोड्स ऑपरेशन्ल जोखिम वाला क्षेत्र वाशी लिंक रोड्स, घाटकोपर के रास्ते गाड़ियों का काफिला छोटा रखें

शादी के काफिले और सनरूफ रील बनाने वालों पर क्या होगी कार्रवाई?

धारा 33 के तहत जारी इस आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 131 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और लागू नियम के आधार पर 8 दिनों तक की जेल हो सकती है। पुलिस गाड़ियों को रोक सकती है, पटाखे जब्त कर सकती है और FIR दर्ज कर सकती है। चलती गाड़ियों की सनरूफ से स्टंट करने या आतिशबाजी करने पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत खतरनाक ड्राइविंग के आरोप भी लगाए जा सकते हैं। हालिया मामलों में पुलिस ने BNS और ट्रैफिक नियमों के प्रावधानों के तहत संयुक्त कार्रवाई की है।

उल्लंघन की तुरंत शिकायत कैसे करें?

तुरंत मदद पाने के लिए मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 100 पर कॉल करें और सटीक लोकेशन व गाड़ी का नंबर बताएं। ट्रैफिक से जुड़ी वीडियो या रास्ते में रुकावट की जानकारी देने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हॉट्सएप हेल्पलाइन 8454999999 का इस्तेमाल करें। अगर रिफाइनरी की दीवारों के पास कोई नागरिक सुरक्षा से जुड़ा खतरा दिखे, तो आप बीएमसी (BMC) के कंट्रोल रूम नंबर 1916 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करते समय नियम तोड़ने वालों से दूरी बनाए रखें और अपनी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें।

Article Published On: Wednesday, November 4, 2026, 17:33 [IST]
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