मुंबई कोस्टल रोड टनल में सुपरकारों की रेसिंग: पुलिस की सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप!

मुंबई के कोस्टल रोड टनल में तेज रफ्तार से दौड़ती सुपरकारों का एक नया डैशकैम वीडियो आज सुबह सामने आया है। इस वीडियो ने लोगों का गुस्सा फिर भड़का दिया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है और चेकिंग बढ़ा दी गई है। यह वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब पुलिस ओवरस्पीडिंग के खिलाफ पहले से ही कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कई मामले दर्ज कर गाड़ियां भी जब्त की हैं और आज सीसीटीवी फुटेज की दोबारा जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस सख्त कदम का मकसद देर रात टनल में होने वाली ऐसी रेसिंग को रोकना है, जिससे आम चालकों की जान खतरे में पड़ती है।

यह वायरल घटना 3 सितंबर की रात करीब 11:15 बजे मरीन ड्राइव के पास साउथबाउंड टनल में हुई थी। एक राहगीर ने इस काफिले का वीडियो बना लिया, जिसमें एक काली लेम्बोर्गिनी, पीली बीएमडब्ल्यू M2, लाल बीएमडब्ल्यू Z4 और एक फॉक्सवैगन वर्टस शामिल बताई जा रही हैं। इसके बाद मरीन ड्राइव पुलिस ने 6 से 7 अज्ञात ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि टनल में स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।

Mumbai Coastal Road Tunnel Supercar Racing: Police Crackdown, FIRs, and Traffic Rules Explained

मुंबई कोस्टल रोड टनल: पुलिस की सख्त कार्रवाई और आज की चेकिंग

जांच अधिकारियों ने अब तक दो एफआईआर दर्ज की हैं। पहली FIR 3 सितंबर वाले वीडियो से जुड़ी है, जबकि दूसरी एफआईआर 26 अगस्त को सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़ी गई 11 गाड़ियों से संबंधित है, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। जब्त की गई ये सभी गाड़ियां फिलहाल विधान भवन के पास खड़ी की गई हैं। हालांकि, टनल को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन मरीन ड्राइव और वर्ली के बीच इंटरसेप्टर गश्ती दल तैनात कर दिया गया है। ऐसे में आज रास्ते में जगह-जगह अचानक चेकिंग का सामना करना पड़ सकता है।

क्या कहता है कानून: रेसिंग और खतरनाक ड्राइविंग की सजा

सड़क पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा 184 के तहत मामला दर्ज होता है, जिसमें 2019 के बाद से सजा और जुर्माने के नियम बेहद सख्त कर दिए गए हैं। बिना इजाजत रेसिंग करना धारा 189 के तहत अलग अपराध है। इसके अलावा, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 भी लगाई जा सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सकती है और धारा 206 के तहत लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश कर सकती है।

प्रावधान (धारा) प्रमुख अपराध संभावित जुर्माना / कार्रवाई
एमवी एक्ट धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग पहली बार में ₹5,000 तक का जुर्माना; जेल की सजा संभव।
एमवी एक्ट धारा 189 बिना अनुमति रेसिंग ₹5,000 तक का जुर्माना; दोबारा करने पर ज्यादा जुर्माना और जेल संभव।
बीएनएस धारा 281 लापरवाही से गाड़ी चलाना 6 महीने तक की जेल या जुर्माना; फैसला कोर्ट के विवेक पर।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, अगले 48 घंटों में क्या हो सकती है कार्रवाई

सड़क सुरक्षा बनाम "कार कल्चर" को लेकर बहस तब और तेज हो गई, जब बीते वीकेंड जुहू में लग्जरी कारों की एक रैली का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक महिला बंद रास्ते से गुजरने के लिए गुहार लगाती नजर आ रही थी। अमृता फडणवीस द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई इस रैली के बाद सड़कों को बंद करने और सुपरकारों के काफिले को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस वजह से अब पुलिस और भी ज्यादा सख्त नजर आएगी।

अगले 24 से 48 घंटों में टनल के सीसीटीवी फुटेज और आरटीओ रिकॉर्ड्स के जरिए गाड़ी मालिकों की पहचान की जाएगी। धारा 206 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए जा सकते हैं और टनल के भीतर देर रात गश्त बढ़ाई जाएगी। ध्यान रहे कि बीमा कंपनियां आमतौर पर रेसिंग या स्पीड टेस्ट के दौरान हुए हादसों में क्लेम खारिज कर देती हैं। इसलिए मरीन ड्राइव-कोस्टल रोड कॉरिडोर से गुजरने वाले लोग रास्ते में अचानक होने वाली चेकिंग के लिए तैयार रहें।

Article Published On: Thursday, September 10, 2026, 17:34 [IST]
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