सांसद मनोज तिवारी पर लगा 41,000 रुपये का जुर्माना, रैली में बिना हेलमेट के चला रहे थे बाइक
राजधानी दिल्ली में आयोजित 'तिरंगा बाइक रैली' में शामिल भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी से दिल्ली पुलिस ने भारी भरकम जुर्माना वसूला है।दरअसल, सांसद मनोज तिवारी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए थे, जहां वह बिना हेलमेट पहले बाइक चला रहे थे। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है और वे जुर्माना भरने के लिए भी तैयार हैं।

पुलिस ने कटा 41,000 का चालान
सांसद मनोज तिवारी ने अपनी गलती पर माफी तो मांग ली लेकिन उनपर 41,000 रुपये का भारी भरकम चालान हो गया। दरअसल, यह चालान केवल हेलमेट के लिए नहीं था बल्कि पुलिस को जांच में बाइक से संबंधित और कई और चीजें गड़बड़ मिलीं। दिल्ली पुलिस ने बाइक के नंबर की जांच की तो पता चला कि उस बाइक का पाॅल्युशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन भी फेल है।

इतना ही नहीं मनोज तिवारी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक चला रहे थे। वह जिस बाइक को चला रहे थे उसपर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी नहीं लगा था, जिसे दिल्ली में अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अनाधिकृत रूप से किसी और को बाइक चलाने देने के लिए ओनर पर भी जुर्माना लगाया है। कुल मिलाकर पुलिस ने 41,000 रुपये का चालान काट दिया।

आपको बता दें कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या नियम-कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्या चालान केवल जनता ही भरेगी? कई लोगों का यह सवाल भी हैं कि यदि मनोज तिवारी खुद माफी नहीं मांगते तो क्या तब भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती?

हालांकि, रैली के केवल मनोज तिवारी ही नहीं बल्कि कई और लोग भी बिना हेलमेट के बाइक की सवारी कर रहे थे। लेकिन उनका क्या हुआ ये जानकारी नहीं मिल पाई है।

भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत केंद्रीय मंत्रियों और युवा सांसदों सहित कई सांसदों ने बुधवार को लाल किले से शुरू हुई 'तिरंगा बाइक रैली' में हिस्सा लिया था। देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के मकसद से यह 'तिरंगा बाइक रैली' आयोजित की गई थी।

ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर ये है जुर्माना
आपको बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में बदलाव किया था, जिसके बाद जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया गया है। अब हेलमेट न पहनने पर 1,000 रुपये, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये, बिना वैध पीयूसी के 10,000 रुपये, आरसी वॉयलेशन के लिए 5,000 रुपये और नया रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने पर कई राज्यों में 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी देने पर अभिभावक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और तीन साल की जेल भी हो सकती है।


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