मध्यप्रदेश में भी नहीं लागू होगा संशोधित मोटर वाहन नियम, मंत्री ने कही यह बात

केंद्र सरकार ने हाल ही में मौजूदा मोटर वाहन नियम में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि में वृद्धि की है तथा दस हजार रुपयें तक जुर्माने रखे गए है। देश भर में नया मोटर वाहन अधिकनियम आज से लागू किया जाना है।

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा मंत्री का बयान

हालांकि अब मध्यप्रदेश सरकार ने इसे संशोधित मोटर वाहन नियम को लागू नहीं करे जाने की बात कहीं है। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा है कि जुर्माने की राशि बहुत ही अधिक है तथा नए नियम राज्य में लागू नहीं होंगे।

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा मंत्री का बयान

इससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने बढ़े हुए जुर्माने को राज्य में नहीं लागू करने का निर्णय लिया है तथा इस विषय पर विचार करने की बात कहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसे लागू करने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा मंत्री का बयान

मध्यप्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि "केंद्र सरकार को नए नियम के बारें में जरूर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है इसलिए नए नियम 1 सितंबर से लागू नहीं होंगे।"

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा मंत्री का बयान

केंद्र सरकार ने नए मोटर वाहन नियम के तहत बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के जुर्माने को पांच हजार हजार रुपयें कर दिया है। इसके साथ ही बिना परमिट, ओवरलोडिंग, नशे में गाड़ी चलाने तथा एमर्जेन्सी वाहन को रास्ता ना देने पर फाइन को बढ़ा दिया है।

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा मंत्री का बयान

इस पर मध्यप्रदेश के मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए नए नियम के तहत बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर पांच हजार का जुर्माना या दस हजार रुपयें का जुर्माना बहुत ही गलत है।

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा मंत्री का बयान

देश के कई राज्यों में इसे आज से लागू नहीं किया गया है तथा कई राज्यों में लागू करने से मना कर दिया गया है। नए मोटर वाहन नियम के तहत बढ़े जुर्माने का सभी तरफ से विरोध किया जा रहा है।

मोटर व्हीकल एक्ट 2019 मध्यप्रदेश में लागू नहीं होगा मंत्री का बयान

आपको बातें चले कि सरकार ने नए मोटर वाहन नियम 2019 के तहत 63 धाराओं पर जुर्माने की राशि बढ़ायी है। इसमें वाहनों के ओवरलोडिंग से लेकर तेज गति में वाहन चलाने तक सभी शामिल है।

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हाल ही में केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन नियम 2019 को आज यानि 1 सितंबर से लागू करने की बात कहीं थी। सरकार ने हाल ही में ऑटो जगत को बढ़ावा देने के लिए बीएस-4 वाहनों को बंद नहीं करने की बात कहीं है।

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ड्राइवस्पार्क के विचार

नए मोटर वाहन नियम 2019 को कई राज्यों में लागू नहीं किया गया है तथ्य इसका कारण जरूरत से अधिक जुर्माना राशि है। इससे स्थिति सुधरने की बजाएं और भी खराब हो सकती है तथा नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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Hindi
English summary
Penalties under New Motor Vehicles Act will not be implemented in MP. Read in Hindi.
Story first published: Monday, September 2, 2019, 13:19 [IST]
 
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