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सुप्रीम कोर्ट ने मर्सिडीज बेंज पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानिए क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने मर्सिडीज बेंज पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। यह एक दुर्घटना के बाद एक कार के एयरबैग के न खुलने के कारण हुआ है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया पर 10 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि कम्पनी 10 लाख रुपए रजिस्ट्री में जमा करवाए।
रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला मर्सीडीज की एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय एयरबैग नहीं खुलने से जुड़ा है। जहां मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायाधीश ए एम खानविलकर व डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के निर्देशानुसार कंपनी उक्त राशि न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करवाए।
इस बाबत मर्सीडीज-बेंज इंडिया ने आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने इस मामले में एक पक्ष इलेक्ट्रिकल कंपनी क्रांप्टन ग्रीव्ज से भी जवाब मांगा है।
यह मामला 2006 का है जबकि क्रांप्टन ग्रीव्ज के प्रबंध निदेशक सुधीर त्रेहन को कार से नासिक से मुंबई जा रहे हैं।
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इस दौरान एक कंटेनर ट्रक के साथ मर्सीडिज बेंज के टकराव हो गया और कार का एयरबैग खुलने में असफल रहा था। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंपनी 'क्रॉम्पटन ग्रिव्स' का प्रबंध निदेशक को काफी चोटें आई और उन्होंने इस मामले को कोर्ट में लाने का फैसला किया।
Drivespark
की
राय
लक्जरियल
का
मामला
हो
या
फिर
सुरक्षा
सुविधाओं
का
मर्सीडिज-बेंज
की
कारों
की
आज
भी
मिसाल
भारत
में
दिया
करते
हैं,
लेकिन
हादसे
के
दौरान
एयरबैग
न
खुलने
के
कारण
कम्पनी
को
सुप्रीम
कोर्ट
का
यह
जुर्माना
सहना
पड़ा।