सुप्रीम कोर्ट ने मर्सिडीज बेंज पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानिए क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने मर्सिडीज बेंज पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। यह एक दुर्घटना के बाद एक कार के एयरबैग के न खुलने के कारण हुआ है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

By Deepak Pandey

भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया पर 10 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि कम्पनी 10 लाख रुपए रजिस्ट्री में जमा करवाए।

Supreme Court asks Mercedes-Benz to deposit Rs 10 lakh

रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला मर्सीडीज की एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय एयरबैग नहीं खुलने से जुड़ा है। जहां मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायाधीश ए एम खानविलकर व डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के निर्देशानुसार कंपनी उक्त राशि न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करवाए।

इस बाबत मर्सीडीज-बेंज इंडिया ने आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने इस मामले में एक पक्ष इलेक्ट्रिकल कंपनी क्रांप्टन ग्रीव्ज से भी जवाब मांगा है।

Supreme Court asks Mercedes-Benz to deposit Rs 10 lakh

यह मामला 2006 का है जबकि क्रांप्टन ग्रीव्ज के प्रबंध निदेशक सुधीर त्रेहन को कार से नासिक से मुंबई जा रहे हैं।

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इस दौरान एक कंटेनर ट्रक के साथ मर्सीडिज बेंज के टकराव हो गया और कार का एयरबैग खुलने में असफल रहा था। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंपनी 'क्रॉम्पटन ग्रिव्स' का प्रबंध निदेशक को काफी चोटें आई और उन्होंने इस मामले को कोर्ट में लाने का फैसला किया।

Supreme Court asks Mercedes-Benz to deposit Rs 10 lakh

Drivespark की राय
लक्जरियल का मामला हो या फिर सुरक्षा सुविधाओं का मर्सीडिज-बेंज की कारों की आज भी मिसाल भारत में दिया करते हैं, लेकिन हादसे के दौरान एयरबैग न खुलने के कारण कम्पनी को सुप्रीम कोर्ट का यह जुर्माना सहना पड़ा।

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Hindi
English summary
The Supreme Court today directed luxury car maker Mercedes Benz India to deposit Rs 10 lakh with its registry as one of its car on having met with an accident failed to trigger airbags.
Story first published: Saturday, November 18, 2017, 14:28 [IST]
 
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