3400 लिपस्टिक किस वाली स्विफ्ट कार: रील के चक्कर में मालिक को पड़ा भारी, पुलिस ने सिखाया सबक

मंगलवार की सुबह सोशल मीडिया पर लिपस्टिक के करीब 3,400 'किस' निशानों से ढकी एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार छाई रही। ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने कार का पता लगाकर उसे थाटीपुर से जब्त कर लिया। इसके बाद पुलिस ने न सिर्फ 5,500 रुपये का चालान काटा, बल्कि कार मालिक से ही उसकी पूरी बॉडी पर लगी लिपस्टिक को साफ करवाया। यह वायरल रील अब व्यूज के चक्कर में सड़क पर स्टंट करने वालों के लिए एक बड़ी सीख बन गई है। पुलिस भी अब ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन ले रही है।

पुलिस के मुताबिक, यह सब एक वायरल चैलेंज के चक्कर में शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि एक महिला मित्र ने करीब साढ़े तीन घंटे मेहनत करके गाड़ी पर लगभग 3,400 किस मार्क्स बनाए थे। इसके लिए 800 से 900 रुपये की लिपस्टिक इस्तेमाल हुई थी। फिर पटेल नगर–सिटी सेंटर के पास तेज रफ्तार कार चलाते हुए रील शूट की गई। एक ही दिन में इस क्लिप को 5.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए। लेकिन वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए इसकी जांच शुरू कर दी।

Maruti Swift Covered in 3400 Lipstick Kisses Seized by Gwalior Police: Viral Stunt Backfires in 2026

'3400 किस' वाली मारुति स्विफ्ट पर ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई

ट्रैफिक थाना प्रभारी अभिषेक रघुवंशी ने बताया कि यह वीडियो दो दिन पहले सामने आया था। इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत गाड़ी की पहचान की और उसे थाटीपुर से ट्रैफिक थाने ले आई। कार मालिक आदित्य सिकरवार को भी थाने तलब किया गया। मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पुलिस ने लगभग 5,500 रुपये का चालान ठोका। इतना ही नहीं, मालिक से थाने के अंदर ही कार पर लगा लिपस्टिक का एक-एक निशान साफ करवाया गया।

सड़क पर गाड़ियों के साथ कॉस्मेटिक बदलाव: क्या कहता है कानून?

आखिर पुलिस ने यह चालान क्यों काटा? वजह साफ है। अधिकारियों ने आम सड़क पर इस तरह के खतरनाक और लापरवाही भरे प्रदर्शन को गलत माना। साथ ही बिना इजाजत गाड़ी के लुक में ऐसे बदलाव (कॉस्मेटिक अल्टरेशन) को भी नियमों का उल्लंघन बताया। आइए समझते हैं मोटर वाहन अधिनियम के नियम और जुर्माने का पूरा गणित:

उल्लंघन (मामला) लागू होने वाले नियम संभावित जुर्माना/कार्रवाई
खतरनाक या लापरवाही से ड्राइविंग/प्रदर्शन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 पहली बार में ₹5,000 तक का जुर्माना
पहचान या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अनधिकृत बदलाव धारा 182A(4) के साथ धारा 52 प्रति बदलाव ₹5,000 जुर्माना; गाड़ी को मूल रूप में लाना जरूरी
जांच के दौरान लाइसेंस/दस्तावेज जब्त करना धारा 206 (पुलिस के अधिकार) दस्तावेज जब्ती; स्थानीय नियमों के मुताबिक गाड़ी क्रेन से उठाना

कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इस घटना से एक सीधा सबक मिलता है। सार्वजनिक सड़कों पर तेज रफ्तार ड्राइविंग की रील न बनाएं। बिना अनुमति गाड़ी का हुलिया बदलने वाले स्टंट से बचें। शूटिंग हमेशा बंद या नियंत्रित जगहों पर ही करें। 2019 के संशोधनों के बाद से पुलिस अब सोशल मीडिया रील्स पर पैनी नजर रखती है और भारी-भरकम जुर्माना लगा रही है। थाटीपुर की यह 'किसिंग कार' अब सोशल मीडिया पर 'क्या न करें' की एक मिसाल बन चुकी है।

Article Published On: Tuesday, August 25, 2026, 17:34 [IST]
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