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9 साल पुरानी मारुति अल्टो पर ओवरस्पीड के लिए लगा चालान, वाहन मालिक ने ट्विट कर दी जानकारी
मोटर व्हीकल एक्ट को लागू हुए आज 15 दिन हो गए है। देश भर में इस एक्ट को लेकर चर्चा हो रही है। कई लोगों ने इस एक्ट को पुलिस द्वारा जबरन उगाही करने का तरीका बतलाया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह बहुत ही जरूरी था।
वहीं उत्तर प्रदेश एक खबर आ रही है। यूपी में एक शख्स पर ट्रैफिक पुलिस ने मारुति सुजुकी बलेनो को ओवर स्पीड पर ड्राईव के लिए चालान किया है। हालांकि इस पर विवाद भी उत्पन्न हो गया है। चालान मिलने के बाद शख्स ने यूपी पुलिस को ट्विटर पर पोस्ट लिख कर बताया कि उसके पास बलेनो नहीं है।
इस व्यक्ति ने यह भी बताया कि उसके पास सिर्फ अल्टो कार है, जिसे वो ड्राइव कर रहा था। साथ ही उसे जो चालान प्राप्त हुआ है, उसमें अंकित नंबर उसकी कार ऑल्टो का है।
साथ ही कार के मालिक ने यह भी कहा है कि अगर उनका 9 साल का अल्टो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलेगी, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को चालान की रकम 2 हजार रुपयें अदा कर देंगे।
कार मालिक ने अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस को टैग किया है, उसे आप नीचे पढ़ सकते है। "डियर @uptrafficpolice आपने मेरी कार नंबर के साथ गलत चालान दायर किया है।
"मैंने एक ऑल्टो ड्राइव किया है और आपने अपनी मेरी कार नंबर के साथ 144 किमी प्रति घंटे की गति से बलेनो ड्राइविंग का चालान किया है। आप मेरे 9 साल के ऑल्टो को चलाकर देख सकते है। अगर यह 144 किमी की रफ्तार पर चलती है, तो मैं तुरंत ही चालान की राशि 2 हजार रुपयें का भुगतान कर दूंगा।"
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मारुति
एक्सएल6
दिखती
है
इतनी
शानदार,
देखें
तस्वीरें
आपको बता दें कि चालान के साथ व्यक्ति को कार की तस्वीर भी भेजी गई है, जो बलेनो कार की है। यह तस्वीर को भी इस शख्स ने गलत बताया है। वहीं इस ट्विट का जवाब पर एक अन्य ट्विटर यूजन ने लिखा है कि दूसरी कार पर भी आपका नंबर क्यों है। इसके जवाब में कार के मालिक ने कहा है कि यह यूपी है, कुछ भी हो सकता है।
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मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत दंड संबंधी प्रावधान 1 सितंबर को लागू हुए। इसमें कड़े नियमों और भारी दंड के अलावा हर साल जुर्माने राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान भी है।
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वहीं भारत में प्रत्येक वर्ष कई लोगों की जान सड़क दुर्घटना में चली जाती है। इसकी वजह भारत सरकार ने यातायात नियमों के प्रति नागरिकों में जागरूकता की कमी बताया है।