चालान काटने से गुस्साए शख्स ने बाइक में लगाई आग, पुलिस ने काटा दोगुना चालान
भारत में 1 सितंबर 2019 से मोटर व्हीकल एक्ट अस्तित्व में आया है। भारत सरकार द्वारा लागू किया गया यह एक्ट से लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। सरकार द्वारा लागू किए गए संसोधित मोटर व्हीकल एक्ट के नियम नहीं मानने पर भारी जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है।

इसके लागू होने के बाद से ही देशभर से कई खबरें आ रही है, जिनमें वाहन मालिकों से भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। हाल ही में आई खबर के मुताबिक स्कूटर चालक और ऑटो चालकों पर कई नियमों का उल्लंघन करने के लिए 23 हजार, 24 हजार और 32,500 रुपयें का चालान किया गया है।

आपको बता दें कि यह चालान दोपहिया वाहनों पर हेलमेट नहीं पहनने और रेडलाइट जंप करने के लिए लगाया गया है। वहीं ऑटो चालक पर किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं होने के लिए जुर्माना किया गया है।

इस तरह से पुलिस द्वारा लगाय जाने वाले चालान को लेकर देशभर से प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोगों ने चालान को बहुत ही ज्यादा बतलाया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भारत में इस तरह के कड़े कानून की जरूरत है। इससे लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे।

लेकिन वहीं कुछ लोग इसके विरोध में सरकार से इसकी जागरूकता के साथ सड़कों की खराब स्थिति पर काम करने की मांग कर रहे है। उनका कहना है सरकार जबरदस्ती भारी जुर्माने की राशि को आम जनता पर थोप रही है।

वहीं कुछ ड्राइवर इसके विरोध मे इस हद तक चले गए हैं कि उन्होंने भारी जुर्माना वसूलने के बाद अपने वाहनों को जलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि जुर्माना उनके वाहनों के मूल्य से अधिक था।

दिल्ली में एक व्यक्ति पुलिस द्वारा 11,000 रुपयें का चालान करने पर बाइक में आग लगा देता है। पुलिस ने इस बारे में बताया कि शराब के नशे में इस शख्स ने अपनी बाइक में आग लगा दी है। क्योंकि पुलिस ने नियमो की अनदेखी करने के लिए चालान किया था।

हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि ऐसा कर उसने कानून की कई धाराओं की अवहेलना की है। इसके बाद पुलिस उस पर अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करती है।

यह पूरी घटना दिल्ली में स्थित शेख सराय इलाके की है। दिल्ली के यातायात पुलिस ने शेख सराय इलाके में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में चालान किया था।

इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें व्यक्ति ने चालान जारी होते ही अपनी ही मोटरसाइकिल को आग लगा दिया है। पुलिस ने कहा कि वह शख्स अधमरी हालत में था और अंततः 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। क्योंकि उसके पास पंजीकरण के कागजात नहीं थे।

हालांकि भारतीय दंड संहिता की धारा 435 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आदमी का दुख कम हो गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब उस शख्स पर उसके वाहन को आगजनी के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर वह 7 साल तक जेल में रह सकता है।

वहीं राजकोट में भी 3 सितंबर को हुई एक अन्य घटना में एक व्यक्ति को अपनी ही जीप में आग लगाने के कारण गिरफ्तार किया गया था। उनके दोस्त ने इसका वीडियो भी शूट किया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और टिकटॉक पर बहुत सारे लाइक्स मिले।

देश में यातायात कानून की अनदेखी करने वाले नागरिकों के लिए शर्मनाक बात है। क्योंकि एक छोटी भूल भी सड़ सुरक्षा को खतरे में डालता है। सरकार द्वारा अत्यधिक जुर्माना राशि के मुद्दे पर बहस की जा सकती है। लेकिन सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना भी बहुत ही जरूरी है।


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