बाइक चलाते हुए 8 साल के बच्चे का वीडियो हुआ वायरल, पिता पर हुआ भारी-भरकम चालान
करीब आठ साल के बच्चे को बाइक पकड़ाकर घर-घर दूध भिजवाना पिता को महंगा पड़ गया। बच्चे का वायरल वीडियो सामने आते ही हरकत में आई यूपी पुलिस ने पिता पर 30,000 रुपयें का भारी-भरकम ई-चालान काट दिया है।

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक या गाड़ी मालिक पर कम से कम 25 हजार रुपयें का चालान करने का प्रावधान है। इसके साथ तीन माह की सजा भी हो सकती है।

बताया जा रहा है कि काकोरी निवासी ऋषभ सिंह नाम के एक युवक ने बच्चे का वीडियो बना कर ट्विटर पर ट्वीट कर दिया, साथ ही सीएम से लेकर आला अधिकारीयों के ट्विटर अकाउंट को भी टैग कर दिया।
डीजीपी ओपी सिंह ने वीडियो को संज्ञान में लिया, जिसके बाद लखनऊ पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस वीडियो की छानबीन करते हुए बाइक मालिक की तलाश में जुट गई। इसके बाद एसपी यातायात ने बाइक के नंबर के आधार पर ई-चालान कर दिया।

एसपी के मुताबिक वीडियो मंगलवार की शाम को ट्वीट किया गया था। मौजूदा चालान प्रक्रिया के अनुसार 11,500 रुपयें का शमन शुल्क तय कर चालान कटा गया है।

संशोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत नाबालिग के वाहन चलाने पर और अभिभावक पर नाबालिग को बाइक देने की धरा लगाई गई है।

इस मामले का निपटारा कोर्ट में होगा, जिसमे 30,000 रुपयें का जुरमाना और सजा का भी प्रावधान है। नाबालिग के बाइक चलने के कारन इस मामले को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट भी भेजा जायेगा।

पिछले दिनों एक ऐसी ही खबर सामने आई थी जिसमें एक होटल की तेज रफ्तार कार का वीडियो ट्वीट कर वायरल किया गया था, जिसके बाद 18000 रुपयें के करीब का चालान हुआ था। यह कार एक अभिनेता के कार का पीछा कर रही थी।

ड्राइवस्पार्क के विचार
1 सितंबर से संशोधित मोटर वाहन एक्ट के लागू होने के बाद कई राज्यों में इसका सख्ती से पालन हो रहा है, वहीं कई राज्यों में जुर्माने की राशि में बदलाव कर इसे लागू किया गया है। हालांकि, राज्य सरकारों द्वारा लोगों में एक्ट के प्रति जागरूकता लाने के लिए कैंपेन भी चलाये जा रहे हैं, फिर ऐसे कुछ मामले हर रोज देखने को मिल रहे हैं।

मोटर वाहन एक्ट के तहत बिना हेलमेट के 1000 रुपयें, ड्राइविंग लइसेंस न होने पर 5000 रुपयें वहीं बिना इंश्योरेंस के के 2000 रुपयें के शुल्क का प्रावधान है।


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