E-Pass Rules In UP: यूपी में लॉकडाउन 10 मई तक बढ़ा, इन सेवाओं के लिए होगी छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब उत्तर प्रदेश में 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लगाया गया आंशिक 'कोरोना कर्फ्यू' 6 मई को सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया था। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि ''यूपी सरकार ने 10 मई को सुबह 7 बजे तक आंशिक 'कोरोना कर्फ्यू' का विस्तार करने का फैसला किया है।''

राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर लॉकडाउन में खुले रहने वाली सेवाओं की सूची जारी की है। इस नोटिस के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कुछ विशेष आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों को आने जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी -

- निर्माण उद्योग और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग।
- स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोग और वाहन।
- मेडिकल इमरजेंसी और टीका लगवाने वाले लोगों को आने जाने की अनुमति दी गई है।
- पोस्ट ऑफिस, मीडिया और इंटरनेट जैसे सेवाओं से जुड़े कर्मचारी।

इन सेवाओं से संबंधित लोगों को छोड़कर अन्य लोगों को लॉकडाउन में घर से निकलने के लिए ई-पास की जरूरत होगी। जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के रेवेन्यू विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर बनवाया जा सकता है।
ई-पास के आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या जीएसटी से संबंधित कागजात का होना आवश्यक है।

बीते 24 घंटे में 25,858 नए मामले सामने आए हैं
बता दें कि यूपी में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 25,858 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 352 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,72,568 हो गई है। वहीं, कुल संक्रमितों की संख्या अब 13,68,183 पहुंच चुकी है। वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13,798 हो गया है।


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