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क्या आप जानते हैं भारत में कितने प्रकार के वाहन परमिट मिलते हैं? अगर नहीं तो जानिए यहां
भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत फल-फूल रही है। लेकिन यह तो आपको पता ही होगा कि भारत में किसी भी वाहन को सड़क पर उतारने के लिए परमिट की जरूरत होती है। बिनी परमिट के कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता हैं कि भारत में कितने प्रकार के वाहन परमिट होते हैं। अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं।

यात्री वाहनों के लिए परमिट:
1. स्कूल बसें या संस्थान के लिए परमिट
जिन वाहनों को यह परमिट जारी किया जाता है, वे सुनहरे पीले रंग में रंगे होते हैं और इन वाहनों के लिए रोड टैक्स नहीं लिया जाता है। ये वाहन शिक्षण संस्थानों के स्वामित्व में हैं।

2. अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (AITP)
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट सफेद लग्जरी बसों को जारी किया जाता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर चौड़ी नीली रिबन होती है, जो बस की बॉडी के केंद्र में स्थित होती है। इसके अलावा "पर्यटक" शब्द वाहन के दोनों किनारों पर होना चाहिए।

3. रेंट-ए-कैब परमिट
रेंट-ए-कैब परमिट प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें आवेदक के पास 24/7 काम करने वाला टेलीफोन होना चाहिए, एक कानूनी पार्किंग स्पेस उपलब्ध होना चाहिए, परिवहन व्यवसाय में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, कम से कम 50 वातानुकूलित वाहनों का मालिक होना चाहिए और यात्री टैक्स का भुगतान उस राज्य में किया जाता है जहां वाहन चलता है।

4. अस्थायी परमिट
एक अस्थायी परमिट एक वाहन को प्रतिबंधित अवधि के लिए दिल्ली से बाहर संचालित करने की अनुमति देता है। यह परमिट निम्नलिखित परिस्थितियों में लिया जा सकता है, धार्मिक आयोजनों या मामलों के लिए, वाहनों के लिए समय-समय पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करने के लिए, परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए यात्रा करने वाले वाहन शामिल है।

5. स्टेज कैरिज परमिट
राज्य परिवहन निगम समय-समय पर शहर या जिले के विभिन्न मार्गों के लिए बसों की आवश्यकता के आधार पर कैरिज परमिट देने की घोषणा करते हैं। ये परमिट या तो राज्य के स्वामित्व वाली बसों या अन्य निजी ऑपरेटरों को दिए जाते हैं जो नियमित रूप से इन शहर मार्गों के भीतर यात्रियों को फेरी लगाते हैं।

6. पर्यावरण के अनुकूल सेवा
यह परमिट उस वाहन को जारी किया जाता है, जिसमें तीन पहिए होते हैं और एक बैटरी से चलता है। इसके अलावा, चालक सहित बैठने की क्षमता 11 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. फट फट सेवा
एक निश्चित मार्ग पर चलने वाले और चालक सहित 10 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले वाहनों को यह परमिट जारी किया जाता है।

8. मैक्सी कैब परमिट
वाहन जो यात्रियों को एक निश्चित मार्ग पर ले जाते हैं और चालक सहित अधिकतम 12- 13 (राज्य के अनुसार भिन्न) बैठने की क्षमता रखते हैं, उन्हें यह परमिट जारी किया जाता है।

9. ऑटो रिक्शा और टैक्सी परमिट
ये परमिट यात्रियों को ले जाने वाले तिपहिया और चौपहिया वाहनों को जारी किए जाते हैं। किराए की गणना वाहन पर लगे किराया मीटर द्वारा की जाती है।

10. चार्टर्ड बस परमिट
एक चार्टर्ड बस एक परमिट धारक शहर के भीतर या शहर के बाहर एक निश्चित गंतव्य के लिए अपने ग्राहक के साथ अनुबंध के तहत काम कर सकता है। इसके लिए ग्राहकों और ऑपरेटरों के बीच एक समझौता किया जाना चाहिए और यात्रियों की सूची भी बस के चालक के पास उपलब्ध होनी चाहिए। परमिट धारक सूची में उल्लिखित यात्रियों के अलावा अन्य यात्रियों को नहीं चुन सकता है।

माल वाहनों के लिए परमिट
1. माल वाहक परमिट
माल ढोने वाले वाहनों के लिए गुड्स कैरियर परमिट अनिवार्य है। यह परमिट मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 79 के तहत दिया गया है। यह एक वाहन को एक राज्य के भीतर संचालित करने की अनुमति देता है।

2. माल वाहक परमिट के काउंटर हस्ताक्षर
यह परमिट एक राज्य द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन संबंधित राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा समर्थन के माध्यम से विभिन्न राज्यों में मान्य हो सकता है। दिल्ली में उन वाहनों के लिए काउंटर सिग्नेचर से इनकार किया जाता है, जिनका सकल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक है और स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलते हैं।

3. राष्ट्रीय परमिट
गृह राज्य के बाहर संचालित करने में सक्षम होने के लिए माल वाहनों को राष्ट्रीय परमिट जारी किए जाते हैं। यह परमिट गृह राज्य समेत चार लगातार राज्यों के लिए जारी किया जाता है। राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए वाहन की आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मल्टी-एक्सल वाहन के लिए आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।