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Weekend Curfew In Karnataka: कर्नाटक में हुई वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा, जानें बस-मेट्रो से जुड़े नए नियम
दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने 21 अप्रैल से राज्यभर में नाईट कर्फ्यू भी लगा दिया है जिसमें रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है।
पहले से लगे नाईट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है ताकि लोग वीकेंड में कम घर से बहार निकलें और किसी भी तरह की भीड़ में जाने से बचें। हालांकि कर्फ्यू के दौरान वाहनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है लेकिन सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वे जरूरत न होने पर घर से बहार नहीं निकलें।
कर्नाटक में इंटरस्टेट बसों और मालवाहक वाहनों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि, बसों में भीड़ कम करने के लिए सरकार ने सरकारी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों को 50 प्रतिशत सीट खली रखने का आदेश दिया है। मेट्रो में भी क्षमता से 50 प्रतिशत ही यात्रियों को लिया जा रहा है।
कर्नाटक सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मेट्रो, निजी बसों, ट्रेनों, टैक्सियों, ऐप कैब, ऑटो-रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के माध्यम से सफर करने वाले लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी और आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को आवाजाही के लिए छूट दी गई है। वहीं चौबीसों घंटे खुले रहने वाली कंपनियां और कल कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी कर्फ्यू में आने-जाने पर पाबंदी नहीं है। हालांकि, ऐसे लोगों से कर्फ्यू के दौरान पहचान पत्र या आईडी की मांग की जा सकती है।
आईटी, टेलीकॉम और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी आने-जाने में छूट दी गई है। कोरोना टीकाकरण के लिए आने-जाने वाले लोगों पर भी पाबंदी नहीं है।
मरीजों, सहायकों और रिश्तेदारों को आवश्यक यात्रा की अनुमति दी गई है। जिन लोगों को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, वे भी अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। आपात स्थिति समय में चिकित्सकीय परामर्श या अस्पतालों का दौरा करने के लिए छूट दी गई है।
इस अभूतपूर्व संकट के बीच, कई अन्य राज्य सरकारों और शहरों ने कोरोना के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से कर्फ्यू और लॉकडाउन की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल तक तालाबंदी की घोषणा की है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। केरल और पंजाब में रात के कर्फ्यू की घोषणा की गई है, जबकि राजस्थान ने सप्ताहांत कर्फ्यू को 3 मई तक बढ़ा दिया है।