बेंगलुरु-मैसूर हाईवे सहित पूरे कर्नाटक में नए नियम लागू...उल्लंघन किया तो होगी FIR! जानें पूरी डिटेल्स
कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु-मैसूर राजमार्ग सहित राज्य भर में तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सख्त कार्रवाई की है। पुलिस विभाग ने गति सीमा का उल्लंघन कर तेज गति से वाहन चलाने पर चिंता व्यक्त की है। राज्य परिवहन की बसें भी इस नियम का उल्लंघन करती पाई गईं।
इसलिए सख्त कार्रवाई करने को तैयार पुलिस एक अगस्त से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसेगी। उन्होंने एफआईआर (FIR) के साथ-साथ जुर्माना भी लगाने की चेतावनी दी है। कर्नाटक पुलिस 1 अगस्त से 130 किमी प्रति घंटे से अधिक गति चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।

उल्लंघन करने वालों को छह महीने तक की कैद या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सख्त चेतावनी दी गई है कि सभी वाहनों को इसका पालन करना होगा। अपर पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने कहा कि 90 प्रतिशत दुर्घटनाएं तेज गति के कारण होती हैं।
उन्होंने कहा यह चिंता का विषय है कि राज्य परिवहन बसों सहित बेंगलुरु-मैसूर नियंत्रित राजमार्ग पर 50% वाहन 130Km/h की गति सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। जिला पुलिस को वाहनों की गति की जांच करने और अनुमेय गति सीमा बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

यातायात और सड़क सुरक्षा विभाग ने जिला पुलिस की मदद से हाल ही में एलईडी-हेडलाइट्स का इस्तेमाल करने वाले और वन-वे नियम का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह ज्ञात हो कि उच्च गति यातायात में महंगी कारें सामान्य छोटी कारों की तुलना में अधिक आम हैं।
उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी खतरनाक गति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यदि वाहन को 130 किमी प्रति घंटे से अधिक तेज चलाया गया तो इसे लापरवाह ड्राइविंग मानते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
स्पॉट स्पीड और सेक्शनल स्पीड के आधार पर ड्राइवर पर मामला दर्ज किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। स्पॉट स्पीड कैमरे के पास दर्ज की गई गति है। वहीं अनुभागीय गति दो कैमरों के बीच की औसत गति है। उन्होंने कहा कि वह इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर शिकायत दर्ज कराएंगे।


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