Karnataka Lockdown Rules: कर्नाटक में आज से 14 दिनों का लाॅकडाउन घोषित, जानें बस, ट्रेन से जुड़े नियम
कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने राज्य में 14 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। कर्नाटक में यह लॉकडाउन 27 अप्रैल की शाम 6 बजे से 10 मई तक लागू होगा। हालांकि, पिछले साल के पूर्ण लॉकडाउन के विपरीत, इस बार कुछ सेवाएं आंशिक रूप से चालू होंगी।

सुबह 4 घंटों के लिए खुलेगी दुकानें
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए बताया कि आवश्यक सेवाओं की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे सुबह तक ही खुली रहेंगी। सुबह 10 बजे के बाद दुकानों को बंद करना अनिवार्य होगा।

हालांकि, इस लॉकडाउन में केवल दवा, चिकित्सा, निर्माण, कृषि और कंस्ट्रक्शन उत्पादों से जुड़ी दुकानों को खुला रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू किया गया है।

यात्रा पर होगा प्रतिबंध
लॉकडाउन के दौरान 14 दिनों तक कर्नाटक में प्राइवेट कैब, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस, और मेट्रो जैसी परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि, ट्रेन और उड़ानों को तय समय पर चलाया जा रहा है। हवाई और रेल यात्रा करने वाले लोगों को परिवहन की अनुमति दी गई है। ट्रेन या फ्लाइट टिकट का इस्तेमल टैक्सी लेने के लिए किया जा सकता है।

इन राज्यों में भी है प्रतिबंध
कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। देश मे महाराष्ट्र और दिल्ली कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन घोषित है जो 3 मई को समाप्त होगा। वहीं महाराष्ट्र और केरल में भी लॉकडाउन के साथ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है।

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
कई राज्यों में आवश्यक सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को वैध आईडी या पास पर अपने निजी वाहनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है। आपातकालीन स्थितियों के कारण यात्रा करने वाले लोगों को भी जाने की अनुमति है। हालांकि, अनावश्यक यात्रा पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और नियम तोड़ने वालों को दंडित किया जाएगा।


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