ई-वाहन नीति: इस राज्य में पहली 10,000 इलेक्ट्रिक कारों पर मिलेगी 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी
Jharkhand EV Policy: झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए राज्य उद्योग विभाग एसओपी तैयार कर रहा है। झारखंड सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सीमित ई-वाहनों को ही सब्सिडी देगी। इसमें प्राइवेट और कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीनपहिया और चारपहिया वाहन शामिल होंगे।
झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति- 2022 के अनुसार, पहले एक लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 10,000 थ्री-व्हीलर,10,000 फोर-व्हीलर कारों और 1,000 ई-बसों पर सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए हाल ही में उद्योग विभाग ने जमशेदपुर में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की थी। इस बैठक में ई-वाहन बनाने वाली कंपनियां और डीलर्स शामिल हुए थे।

सरकार ने गाड़ी खरीदते समय सब्सिडी देने और बाद में सरकार से पैसे लेने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इसपर स्टेक होल्डर्स सहमत नहीं हुए। जिसके बाद सरकार ने तय किया कि ग्राहक गाड़ी खरीदते समय पूरा भुगतान करेंगे और बाद में उनके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
कौन सी गाड़ी पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
वाहन के प्रकार पर सब्सिडी की राशि तय की गई है। इलेक्ट्रिक कार पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये, टू-व्हीलर पर 10,000 रुपये, ऑटो रिक्शा पर 30,000 रुपये, थ्री-व्हीलर गुड्स कैरियर पर 30,000 रुपये और फोर-व्हीलर गुड्स कैरियर पर 10,000 रुपये की सब्सिडी निर्धारित की गई है।

राज्य में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट
झारखंड राज्य में बनी पहली 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100% की छूट देने का प्रावधान है। वहीं 10,001 से 15,000 गाड़ियों पर 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ई-वाहन नीति की अवधि 5 साल तक के लिए होगी। इस दौरान दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को 25% की छूट दी जाएगी। झारखंड से बाहर बनी गाड़ियों पर 25% की छूट दी जाएगी।
चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी मिलेगी सब्सिडी
झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने का प्रावधान है। स्लो चार्जिंग स्टेशन पर प्रति स्टेशन 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। स्लो चार्जिंग स्टेशन की संख्या 15,000 यूनिट तक सीमित है। फास्ट कैटेगरी के चार्जिंग स्टेशन पर प्रति स्टेशन 5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 500 यूनिट तक सीमित होगा।


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