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2.5 करोड़ की जगुआर को पुलिस ने किया जब्त, बिना नंबर प्लेट के चल रही थी कार
भारत के सड़कों पर इम्पोर्टेड कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन कारों पर भारी आयात कर चुकाना पड़ता है इसके बाद रजिस्ट्रेशन में भी भारी टैक्स देना पड़ता है।
ऐसे में लोग इम्पोर्टेड कारों को उस जगह से रेजिस्टर करवाते हैं जहां रजिस्ट्रेशन चार्ज कम होता है। ज्यादातर लोग ऐसी कारों को केंद्र शासित प्रदेश से रजिस्टर करवाते हैं, यहां पर टैक्स राज्यों के मुकाबले कम होता है।
गुजरात के वलसाड में एक नई जगुआर एफ टाइप को ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि वलसाद ट्रैफिक पुलिस ने रूटीन चेकअप के दौरान बिना नंबर प्लेट की इस जगुआर एफ टाइप को रोक कर जांच की।
जांच के दौरान पता चला कि गाड़ी में नंबर प्लेट तो नहीं है साथ ही कार से संबंधित अन्य कागजात भी नहीं हैं। चालक से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने कार को जब्त कर लिया।
सुचना अनुसार चालक ने यह कार अहमदाबाद से खरीदी थी और सिर्फ 490 किलोमीटर ही चली है। इससे पता चलता है कि कार हाल ही में खरीदी गई है।
हालांकि पुलिस ने यह जानकारी नहीं दी कि कार कब खरीदी गई है। अनुमान है कि कार कुछ दिनों या कुछ सप्ताह पहले ली गई है।
पुलिस ने कार मालिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस और आरटीओ अधिकारी मामले की पड़ताल में लगे हैं।
यह कार वलसाड के बिपिन पटेल के नाम पर बुक है। जब इस कार को पकड़ा गया तब यह कार बिपिन पटेल का बेटा मायन चला रहा था।
कार को पुलिस ने जब्त कर धारा 207 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत में हर तरह के वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सभी वाहनों के लिए स्थाई रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है।
नए वाहन जो कमर्शियल उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होते है और सिर्फ डीलरशिप के लिए उपलब्ध होते हैं उनपर लाल रंग के नंबर प्लेट्स लगे होते हैं। इन वाहनों के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट होते हैं।
ड्राइवस्पार्क के विचार
आरटीओ अस्थायी रजिस्ट्रेशन भी प्रदान करता है जिसका उपयोग वाहन की बिक्री के एक महीने बाद तक किया जा सकता है या जब तक वाहन को स्थायी रजिस्ट्रेशन का विवरण नहीं मिल जाता है।
केंद्र शासित प्रदेशों में अपने वाहनों को पंजीकृत करने के लिए नकली पते का उपयोग करने वाले लक्जरी कार मालिकों के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में पुलिस वाहनों को जब्त कर लेती है और सुनिश्चित किया जाता है कि कार मालिक रजिस्ट्रेशन का पूर्ण भुगतान करें जो निवास स्थान पर लागू होता है।
Source: Connect Gujarat TV/YouTube