Car Blogging: भारत में कार ब्लॉगिंग कानूनी है या गैरकानूनी? Court ने किया सााफ...जानें डिटेल्स
सोशल मीडिया के जमाने में ब्लॉगिंग एक मजबूत पेशा बन गया है। खासतौर ट्रेवल ब्लॉग और कार ब्लॉगिंग खूब हो रही है। ब्लॉगिंग कर YouTubers हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। हालांकि चलती कार में ब्लॉग बनाना कानूनी है या गैरकानूनी? इस पर केरल हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। जी, हां अगर आप भी कार ब्लॉगर है, तो यह आपके लिए जरूरी खबर है।
Kerala High Court ने क्या कहा : कार ब्लॉगिंग के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा, कि चलती कार में वीडियो बनाना गैरकानूनी है। उन्होंने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को इन यूट्यूबर्स पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

ऐसे में अगर केरला में कोई चलती गाड़ी में वीडियो शूट करते पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ उनकी गाड़ियां भी जब्त की जा सकती है।
सड़क सुरक्षा में खतरा: दरअसल केरल उच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा का हवाला देते हुए, कार ब्लॉगिंग को अवैध बताया है। कोर्ट का मानना है, कि इससे चालक का ध्यान भटक सकता है और दुर्घटना की संभावना बन सकती है।

भारत में सड़क दुर्घटना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार हरसंभव पहल में जुटी है, ताकि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता फैलाया जाए, इससे वाहन दुर्घटना में कमी आएगी। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ लोग जानबुझ कर जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आते हैं।
इसके अलावा गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। बता दें कि भारत में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन इस्तेमाल करना मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त मना है।
बता दें कि गाड़ी चलाते वक्त हाथ में फोन रखना भी गैरकानूनी है। 2019 में गाड़ी चलाने के नियमों में बदलाव हुआ। जिसके बाद अब यह कानून है कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इस गलती पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस को अधिकतम 90 दिनों तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।
गाड़ी चलाते समय सिर्फ सड़क पर ध्यान देना जरूरी है। हमें फोन पर बात करना या दूसरी चीजों में उलझना नहीं चाहिए। ऐसे काम करने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इससे आप अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल देते हैं।
इसके अलावा केरल हाई कोर्ट ने वाहन मॉडिफिकेशन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने एलईडी लाइटों के इस्तेमाल और वाहनों मानक के हटकर मॉडिफिकेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है।


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