किराए पर ली गई गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होगा ट्रांसफर, बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों वाहन इंश्योरेंस को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किराए पर गाड़ी ली जाती है तो उसका थर्ड पार्टी बीमा कवर भी ट्रांसफर माना जाएगा। इस स्थिति में वाहन को किराये में लेने वाला व्यक्ति वाहन मालिक माना जाएगा। अगर किराये पर लेने के बाद गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देना होगा।

किराए पर ली गई गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होगा ट्रांसफर, बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल था कि यदि वाहन इंश्योर्ड है और उसे एग्रीमेंट के तहत कॉरपोरेशन तय रूट पर चला रहा है और इस दौरान दुर्घटना हो जाती है तो मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी जिम्मेदार होगी या कॉर्पोरेशन या फिर वाहन मालिक?

किराए पर ली गई गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होगा ट्रांसफर, बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एग्रीमेंट के तहत कॉरपोरेशन वाहन मालिक की तरह है क्योंकि उस वाहन की कमांड उसके पास है। ड्राइवर या कंडक्टर उसके अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे में वाहन के साथ बीमा पॉलिसी भी ट्रांसफर मानी जाएगी।

किराए पर ली गई गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होगा ट्रांसफर, बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के सामने यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ एक मालिक का एग्रिमेंट से जुड़ा मामला आया था। एग्रिमेंट के मुताबिक वाहन मालिक ने यूपी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को बस किराये पर दी थी। किराये की अवधि के दौरान बस मालिक ने इंश्योरेंस करा रखा था।

किराए पर ली गई गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होगा ट्रांसफर, बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

यह बस 25 अगस्त 1998 को एक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। परिजनों ने मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रब्यूनल में अर्जी दे कर मुआवजा मांगा। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिजनों को 1.82 लाख मुआवजे के साथ 6 प्रतिशत ब्याज भी दे।

किराए पर ली गई गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होगा ट्रांसफर, बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

लेकिन, बीमा कंपनी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि थर्ड पार्टी मुआवजे के भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी को नहीं है, क्योंकि बस किराये पर यूपी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चला रहा था। इसके बाद कॉरपोरेशन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

किराए पर ली गई गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होगा ट्रांसफर, बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई को बाद बुधवार को इस केस में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर गाड़ी मालिक से कोई कंपनी या संस्था किराये पर लेती है तो वाहन के साथ उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ट्रांसफर माना जाएगा। एग्रिमेंट के अवधि के दौरान अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगी।

Most Read Articles

Hindi
English summary
Insurance companies have to pay compensation on rented cars and buses rules SC. Read in Hindi.
Story first published: Friday, July 23, 2021, 18:58 [IST]
 
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X