क्या इमरजेंसी में बिना टिकट कर सकते हैं ट्रेन में सफर? जान लें रेलवे का नया नियम, मोटे फाइन से बच जाएंगे
Railway Emergency Travel Rules: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि अचानक कहीं जाना पड़े और ट्रेन का टिकट लेने का समय ही न मिले? भारतीय रेलवे ने ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनके तहत आप बिना कन्फर्म टिकट के भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?
इमरजेंसी में बिना टिकट कैसे कर सकते हैं ट्रेन में सफर
रेलवे के अनुसार, बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना गैर कानूनी है। लेकिन अगर इमरजेंसी हो, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पर मात्र 10 रुपये में मिल जाता है। इसके बाद, आपको तुरंत ट्रैवलिंग टिकट एक्जामिनर (TTE) से संपर्क करना होगा।

TTE को अपनी इमरजेंसी के बारे में बताएं और यह जानकारी दें कि आप कहां तक यात्रा करना चाहते हैं। टीटीई आपके लिए उस दूरी का टिकट बना देगा, और आप आराम से ट्रेन में सफर कर सकते हैं। हालांकि, बिना रिजर्वेशन टिकट के यात्रा करने पर रेलवे एक्ट के अनुसार न्यूनतम 250 रुपए जुर्माना देना पड़ता है, साथ ही ट्रेन में चढ़े हुए स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक का पूरा किराया भी देना होता है।
TTE से सीट के लिए रिक्वेस्ट करें
अगर ट्रेन में सीट खाली हो, तो TTE से आप इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पूरा किराया और 250 रुपये का जुर्माना देना होगा। किराया उस स्टेशन से गंतव्य तक का होगा, जहां से आपने यात्रा शुरू की। अगर आप जनरल कोच में यात्रा कर रहे हैं, तो जनरल टिकट लेकर भी सफर कर सकते हैं।
UTS ऐप से जनरल टिकट ले सकते हैं
रेलवे ने ऑनलाइन सुविधाएं भी दी हैं, जैसे कि आप UTS ऐप पर प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकल ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नए नियमों के तहत यदि प्लेटफॉर्म टिकट दिखाकर टिकट चेकर से संपर्क किया जाए, तो आप यात्रा कर सकते हैं।
रेलवे के नियमों के मुताबिक, ऑनलाइन वेटिंग टिकट यात्रा के लिए अब मान्य नहीं है। अगर आपका टिकट वेटिंग में है और कन्फर्म नहीं हुआ, तो IRCTC उसे ऑटोमैटिक रद्द कर देता है। इसलिए, इमरजेंसी में प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट ही बेहतर विकल्प है।


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