इस एक घटना से Hyundai को हुआ भारी नुकसान! अब कंपनी अपने ग्राहक को चुकाएगी 2 लाख रुपये
हाल के दिनों में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन (NCDRC) फैसलों पर नजर डालें तो काफी हद तक उपभोक्ताओं के हित में सुनाया गया है। जिस वजह ग्राहको को उनके नुकसान की भरपाई में मदद मिली है।
एक बार फिर दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हुंडई मोटर्स को 2009 में नई i10 हैचबैक खरीदने वाले ग्राहक को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा है।

दरअसल पीआर मीना ने सितंबर 2009 में i10 कार खरीदी थी, ये कार 6,200 किलोमीटर से कुछ अधिक चली थी और घटना के समय इसे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा रहा था।
कार चलने के दौरान ही रिम और पिछला टायर अलग हो गया जिसे कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। कार मालिक के अनुसार कार खरीदने के पहले महीने से ही इसमें खराबी थी और इसी वजह से ये एक्सीडेंट का शिकार हो गई।
लेकिन हुंडई की इस घटना की प्रतिक्रिया मे कहा कि हमने डिफेक्टिव यूनिट नहीं बेची थी। कंपनी ने अदालत को बताया कि दुर्घटना ग्राहक द्वारा लापरवाही से कार चलाने के कारण हुई।
इस घटना पर 2015 में, जिला आयोग ने भी एक फैसला जारी किया था और हुंडई को दोषी पाया था। 2015 में आयोग ने उपभोक्ता को 80,000 रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी।
लेकिन मुआवज़ा राशि से असंतुष्ट, पीआर मीना मामले को अगले स्तर पर ले गए और उसी मुद्दे के लिए दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया। राज्य आयोग ने मामले की समीक्षा की है और अब मुआवजे की राशि को संशोधित कर 2 लाख रुपये कर दिया है।
वहीं अदालत ने कहा कि अगर कोई नई कार खरीदने के कुछ सालों में ही उसमें दिक्कतें आने लगे तो, कोई भी उपभोक्ता असंतुष्ट महसूस करेगा। अदालत ने कहा, "मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने नई कार को वर्कशॉप में ले जाने का कष्ट किया है।"
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मानसिक पीड़ा है।" बता दें कि इससे लक्जरी कार निर्माता जगुआर को भी ग्राहक को 42 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
क्योंकि कंपनी ने इंजन की खराबी के साथ जगुआर एक्सएफ सेडान बेची थी। क्षतिग्रस्त जगुआर एक्सएफ को एक प्रसिद्ध कपड़ा शोरूम पोथिस के प्रबंध निदेशक श्री एस रमेश ने खरीदी थी। उन्होंने जगुआर एक्सएफ का 3.0-लीटर डीजल वेरिएंट जनवरी 2016 में 61 लाख रुपये में खरीदा गया था।


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