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Hyundai को देना होगा 3 लाख रुपये का मुआवजा, Creta में नहीं खुला था एयरबैग
कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India को एक दुर्घटना के दौरान एयरबैग की खराबी के कारण एक Hyundai Creta SUV के मालिक को 3 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कार निर्माता कंपनी Hyundai को याचिकाकर्ता शैलेंद्र भटनागर को 3 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है, जो साल 2017 में एक सड़क दुर्घटना के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए थे।
बताया जा रहा है कि शैलेंद्र भटनागर ने अगस्त 2015 में एक Hyundai Creta का 1.6 VTVT SX+ वेरिएंट खरीदा था। कार में आगे की ओर दो एयरबैग थे। कार मालिक अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चयनात्मक थे और इसलिए उन्होंने Hyundai Creta का विशेष वेरिएंट चुना था।
हालांकि 16 नवंबर, 2017 को भटनागर अपनी कार (हुंडई क्रेटा) पर यात्रा करते समय दिल्ली-पानीपत राजमार्ग पर एक दुर्घटना का शिकार हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि कार में मौजूद एयरबैग्स खुले ही नहीं। अब चूंकि एयरबैग खुले में विफल हो गए तो, मालिक के सिर और चेहरे सहित उसके शरीर पर कई चोटें आईं।
इसके बाद मालिक ने कार निर्माता के खिलाफ दिल्ली स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में केस दर्ज कराया। राज्य आयोग ने कार मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया और Hyundai Motor India को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए। मुआवजे में चिकित्सा खर्च और आय की हानि के लिए 2 लाख रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा इस मुआवजे में मुकदमेबाजी के लिए 50,000 रुपये और कार मालिक को मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रुपये शामिल हैं। चूंकि मामले को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में चुनौती दी गई थी, फैसला मालिक के पक्ष में आया था।
लेकिन अंत में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत ने भी क्रेटा के मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया और Hyundai Motor से मुआवजे का भुगतान करने को कहा। अपने बचाव में कंपनी के वकील ने तर्क दिया कि दुर्घटना की शर्तें एयरबैग की तैनाती की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तर्क दिया कि एसयूवी के आगे के हिस्से को नुकसान पहुंचा है और यह एयरबैग परिनियोजन प्रणाली में एक विफलता को दिखाता है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों ने कहा कि टक्कर की तीव्रता की गणना करने के लिए उपभोक्ता भौतिकी में विशेषज्ञ नहीं हैं।
न्यायाधीशों ने कहा कि एयरबैग्स को स्वाभाविक रूप से तैनात होना चाहिए था। शीर्ष अदालत ने न केवल एनसीडीआरसी के फैसले को बरकरार रखा बल्कि वाहन निर्माता को एक नया वाहन बदल कर देने के लिए भी कहा है।