43 Drunkers Jailed In Hyderabad: पुलिस ने 43 शराबियों को भेजा जेल, निरस्त होंगे सभी के लाइसेंस
भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नशे में गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा अपराध है और इसलिए सरकार ने इस अपराध के लिए कड़े कानून भी बनाए हैं। इस कानून के अंतर्गत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालक को भारी जुर्माना और यहां तक की जेल की सजा भी हो सकती है।

इसकी के चलते ताजा जानकारी के अनुसार हैदराबाद में नशे में ड्राइविंग के आरोप में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 43 लोगों को जेल भेज दिया है। यहां पर जो लोग अनुमेय सीमा से अधिक शराब पिए हुए थे, उन्हें अधिक जुर्माना देना होगा और जेल में भी अधिक समय तक रहना होगा।

जेल का समय एक दिन से लेकर सप्ताह तक होता है और अदालत उन व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगा सकती है, जो वाहन चलाते समय नशे में पकड़े गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार रात को कमिश्नर के क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर नशे में ड्राइविंग के लिए कुल 139 लोगों को पकड़ा था।

जानकारी के अनुसार पकड़े गए सभी लोगों को एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसमें इन लोगों पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा लगभग 70 लोग शमशाबाद इलाके में पकड़े गए थे।

वहीं शादनगर इलाके में जांच के दौरान नशे में पकड़े गए लोगों की संख्या 29 थी। वहीं कुकटपल्ली से 21 और मियापुर से 19 लोगों को नशे में पकड़ा गया है। नशे में ड्राइविंग के मामलों की संख्या को कम करने के कड़े कानूनों को ध्यान में रखते हुए, साइबराबाद पुलिस ने सभी पकड़े गए लोगों के लाइसेंस ले लिए हैं।

पुलिस टीम ने ड्राइविंग लाइसेंस उनके संबंधित आरटीओ को भेज दिए हैं और अधिकारियों से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया है। हालांकि हमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि ड्राइविंग लाइसेंस कब तक निलंबित रहेगा।
शराब के नशे में ड्राइविंग या राइडिंग करने से सड़कों पर निर्णय लेने में गड़बड़ी होती है, जो दुर्घटना की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। इसके साथ ही अल्कोहल आपके कार्यों को धीमा और सुस्त बना सकता है, यही कारण है कि नशे में भारी मशीनरी को चलाना या संचालित करना बेहद खतरनाक होता है।

यदि कोई व्यक्ति ज्यादा नशे में हो जाए तो ऐसे समय में उसे हमेशा कैब का इस्तेमाल करना चाहिए या एक शांत व्यक्ति को ड्राइव करने देना चाहिए। कोविड-19 महामारी के कारण कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शराबियों के साथ जांच अभी भी बंद है।
Image Courtesy: Nx9 News Network


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