ओडिशा में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हुआ अनिवार्य
ओडिशा में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HRSP) को लागू कर दिया गया है। अब राज्य में अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ओडिशा ट्रांसपोर्ट विभाग ने सोमवार को एक सूचना में बताया कि ऐसे सभी वाहन जो अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत किये गए हैं उन्हें अपने संबंधित डीलरशिप से नया नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।

ओडिशा सरकार ने रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार वाहनों पर नया नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा भी तय कर दी है। जानकारी के अनुसार, 1 या 2 नंबर से अंत होने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों के लिए नया नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन 31 अगस्त तक तय की गई है। वहीं 3 या 4 नंबर से अंत होने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वहां के लिए यह समय सीमा 31 सितंबर तक है।

इसी तरह 5 और 6 संख्या से अंत होने वाले वाहनों के लिए 31 अक्टूबर और 9 या 0 से अंत होने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा दी गई है। नंबरों के लिए संबंधित समय सीमा समाप्त होने के बाद बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों पर 5000 रुपये से 10,000 रुपये का चालान लगाया जाएगा।

क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है, जबकि इसके बाद खरीदे गए वाहन नए नंबर प्लेट के साथ आ रहे हैं।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखने में एक साधारण नंबर प्लेट से के जैसा ही होता है लेकिन इसकी तकनीकी विशेषताएं इसे अलग बनाती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में क्रोमियम होलोग्राम स्टीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे वाहन से संबंधित जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि अंकित होती है।

होलोग्राम स्टीकर में यह जानकारी मशीन से अंकित की जाती है और इसे सिर्फ विशेष रूप से तैयार किये गए मशीन से ही पढ़ा जा सकता है। इस होलोग्राम स्टीकर को हॉट-स्टांपिंग के जरिये लगाया जाता है।

दरअसल, किसी कार या बाइक की चोरी के बाद पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट बदल दिए जाते हैं जिससे पुलिस के लिए उस वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। जबकि एक बार वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के बाद उसे निकाला नहीं जा सकता। निकालने की कोशिश करने पर नंबर प्लेट खराब हो जाता है या टूट भी सकता है। सरकार के निर्देशानुसार वाहन से संबंधित डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम सौंपा गया है।

मौजूदा समय में नए नंबर प्लेट के बिना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाना अपने वाहन के सुरक्षा से समझौता करना है। इसलिए वाहन की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं।


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