हीरो स्पेलेंडर में गैरकानूनी रूप से लगवाई थी एलईडी लाइट, पुलिस ने पत्थर से तोड़ा
भारत में यातायात कानून को हाल के दिनों में बहुत ही कड़ा कर दिया गया है। क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में से एक है, जहां यातायात कानूनों को लेकर जागरूकता नहीं है। देश में लोगों यातायात नियमों को संजीदगी से नहीं लेते है।

इसकी कई वजहें हो सकती है। लेकिन प्रमुख वजहों में से एक यातायात कानूनों के प्रति लोगों में जागरूकती की कमी भी है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय -समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाता है।

लेकिन शायद इन सबके बावजूद भी इसका व्यापक असर नहीं देखने को मिलता है। अभी हाल में ही एक घटना सामने आई है। इस घटना में बाइक मालिक ने अपने दोपहिया वाहन पर आफ्टरमार्केट एलईडी लाइट लगाना महंगाा पड़ गया है।

यह घटना तमिलनाडु की है। इस घटना से संबधित एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यह साफ देखा जा रहा है कि दोपहिया के मालिक ने आफ्टरमार्केट एलईडी लाइट का उपयोग किया है। यह बाइक हीरो स्पलेंडर आईस्मार्ट है।

इस व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आफ्टरमार्केट एलईडी लाइट को हटाने का निर्दश दिया जाता है। होपहिया वाहन मालिक को इस पर आनाकानी करते देख ट्रैफिक पुलिस खुद ही इसे हटाने का निश्चय करती है, जिसमें उन्हें अन्य लोगों की भी मदद मिलती है।

वहीं ट्रैफिक पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी जब वह इसे हटाने असमर्थ रहती है, तो पुलिस आफ्टरमार्केट एलईडी लाइट को पत्थर से तोड़ देती है। साथ ही दोपहिया मालिक को भी ऐसा ही करने को कहा जाता है।

इसके साथ ही वहां मौजूद अधिकारी फिटिंग को तोड़ने से ही खुश नहीं है। वह बाइक मालिक को एक मौखिक नोटिस भी देते है, जिसमें कहा गया है कि बाइक का नंबर नोट किया गया है और गैरकानूनी फिटमेंट को फिर से भरने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए।

हालांकि वाहन मालिक ने अपने बचाव में उल्लेख किया था कि उसके छोटे भाई ने रोशनी फिट की थी। इस बात की जानकारी भी उसे नहीं थी। इसलिए यह भूल को नजरअंदाज कर दिया जाए।

हालांकि आफ्टरमार्केट एलईडी लाइट लगाना भारत में गैरकानूनी है। वहीं कई बार यह भी देखा गया है कि गैरकानूनी फिटमेंट को अवैध रूप से ब्रांडेड किया जाता है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि जुर्माने राशि को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है।


Click it and Unblock the Notifications