सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है डेडलाइन

हरियाणा सरकार अब जल्द ही राज्य में चल रहे पुराने वाहनों पर बैन लगा सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का नियम 1 अप्रैल, 2022 से सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार पहले चरण में गुड़गांव में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हालांकि, इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है नया नियम

राज्य में ऑटो चलाने वाले ऑटो चालक इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) परमिट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस सुविधा के लिए हरियाणा सरकार 10 मार्च से गुरुग्राम में कैंप लगाएगी, जहां ऑटो ड्राइवर अपनी पुरानी डीजल ऑटो को देकर ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन दे सकते हैं। ई-ऑटो खरीदने पर राज्य सरकार की ई-वाहन और स्क्रैपिंग नीति के तहत ऑटो चालक को सब्सिडी दी जाएगी।

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पुराने वाहनों के लिए लेनी होगी एनओसी

आपको बता दें कि नए यातायात नियमों के तहत देश में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने के लिए एनओसी (NOC) लेनी पड़ती है। यह उन राज्यों में लागू होता है जहां पुराने वाहनों को चलाने में रोक नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर रोक लगाने का आदेश पहले ही दे दिया था।

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हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 नामक नए नियमों के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्र और गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्र की दो अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। वर्तमान में एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा के 13 जिले हैं।

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नियमों में कहा गया है, "एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र दोनों में संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम आयु पर्यटक परमिट (मोटर कैब) के लिए नौ वर्ष होगी। मोटर कैब के अलावा अन्य टूरिस्ट परमिट के लिए एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र में आयु सीमा आठ वर्ष होगी।

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इसी प्रकार, राज्य कैरिज, अनुबंध कैरिज, माल ढुलाई सहित अन्य सभी परमिटों के लिए, सीएनजी/इलेक्ट्रिक/स्वच्छ ईंधन वाहनों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों के लिए यह 10 वर्ष होगी। गैर-एनसीआर क्षेत्र के लिए दोनों श्रेणियों के वाहनों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष होगी।

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2015 के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल कारों का जीवन चक्र 15 साल, जबकि डीजल कारों के लिए 10 साल तय किया गया है। हरियाणा सरकार ने 2016 में भी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एनसीआर जिलों में सड़कों से 15 वर्षीय पेट्रोल और 10 वर्षीय डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे।

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Article Published On: Tuesday, February 22, 2022, 13:46 [IST]
English summary
Haryana to ban 10 year old diesel vehicles from april 2022 details
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