गुरुग्राम थार कांड: कैब को रौंदने वाला गिरफ्तार, वायरल वीडियो ने खोली पोल
NCR में तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार शाम गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। एक विवाद के बाद काले रंग की महिंद्रा थार ने कैब को बार-बार टक्कर मार दी थी। यह वारदात 18 सितंबर को सेक्टर 89 स्थित सती चौक के पास हुई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को 19 सितंबर को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और वारदात में इस्तेमाल SUV भी जब्त कर ली गई है। इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि आज, 22 सितंबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने के बाद की गई।
वायरल क्लिप में थार कैब के पिछले हिस्से में कई बार टक्कर मारती दिख रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैब का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया और फ्रंट एयरबैग खुल गए। हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। मामले की FIR खेड़की दौला थाने में दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोस्तों के बीच हुई कहासुनी के बाद यह घटना घटी। वीडियो का समय 18 सितंबर की शाम करीब 7.30 से 7.40 बजे के बीच सेक्टर 89 का बताया जा रहा है।

गुरुग्राम थार कांड: गिरफ्तारी की अपडेट और घटना की पूरी टाइमलाइन
पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान दिल्ली के भरथल निवासी 25 वर्षीय मंजीत रावत के रूप में की है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और गाड़ी कौन चलाएगा, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया, "घटना में इस्तेमाल थार वाहन को बरामद कर लिया गया है। नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच जारी है।" बता दें कि गुरुग्राम पुलिस हाल के दिनों में खतरनाक स्टंट करने वाले कई थार चालकों पर भी कार्रवाई कर चुकी है।
क्या कहता है कानून: लापरवाही से ड्राइविंग, BNS और MV एक्ट के तहत सजा का प्रावधान
पुलिस ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125 के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत केस दर्ज किया है। ये धाराएं क्रमशः लापरवाही से वाहन चलाने, दूसरों की जान जोखिम में डालने और खतरनाक ड्राइविंग से जुड़ी हैं। वाहन चालकों के लिए जरूरी कानूनी नियम और सजा का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:
| अपराध | कानून/धारा | संभावित सजा और जुर्माना |
|---|---|---|
| सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना | BNS 281 | 6 महीने तक की जेल या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। |
| दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालना | BNS 125 | 3 महीने तक की जेल या 2,500 रुपये जुर्माना, या दोनों। |
| खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना | मोटर वाहन अधिनियम 184 | पहला अपराध: 1 साल तक की जेल या 1,000–5,000 रुपये जुर्माना; दोबारा अपराध: 2 साल तक की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना। |
अगर सड़क पर कभी आपके साथ ऐसी अप्रिय घटना हो, तो गाड़ी के अंदर ही रहें, दरवाजे लॉक रखें और तुरंत 112 डायल करें। बिना बाहर निकले आरोपी गाड़ी का नंबर, आसपास के बोर्ड या दुकानों के नाम नोट कर लें। संभव हो तो डैशकैम का इस्तेमाल करें और उसका ओरिजिनल फुटेज पुलिस को सौंपें। सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से पहले चेहरों और नंबर प्लेट को धुंधला (ब्लर) जरूर करें ताकि हिंसा को बढ़ावा न मिले। इससे पुलिस को जांच में मदद मिलेगी और खतरनाक रील कल्चर पर भी लगाम लगेगी।


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