Delhi GRAP 4: दिल्ली-NCR वाले सावधान! सड़क पर भूलकर भी ना निकाले ये गाड़ियां, कट जाएगा हजारों का चालान

Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी 'सीवियर प्लस'‎ दर्जे पर पहुंचने के बाद GRAP (Graded Response Action Plan) का स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार इस कदम से प्रदूषण पर तेजी से अंकुशन लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल AQI 450 से ऊपर होने पर GRAP 4 का ट्रिगर होता है। इस दौरान Delhi NCR में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, खासकर गाड़ियों पर। GRAP 4 Restrictions In Delhi-NCR के तहत कई पुरानी डीजल और कमर्शियल गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकेंगी।

GRAP 4 क्या है, कब लागू होता है?

GRAP एक इमरजेंसी प्लान है, जो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। यह चार स्टेज में काम करता है।

स्टेज 1: AQI 201-300 (पुअर)
स्टेज 2: AQI 301-400 (वेरी पुअर)
स्टेज 3: AQI 401-450 (सीवियर)
स्टेज 4: AQI 450+ (सीवियर प्लस)

GRAP 4

फिलहाल दिल्ली में 18 नवंबर सुबह 8 बजे से GRAP 4 लागू हो गया है। यह पिछले स्टेज की सारी पाबंदियों के अलावा कई नए नियमों को फॉलो करता है। इस दौरान पुरानी डीजल वाहनों और कमर्शियल वाहनों को बैन किया गया है।

GRAP 4 में कौन सी गाड़ियां नहीं चलेंगी?

GRAP 4 के तहत गाड़ियों पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वे पॉल्यूशन का बड़ा सोर्स हैं। नीचे आप पाबंदी वाले गाड़ियों की लिस्ट देख सकते हैं।

व्हीकल टाइप बैन का गाइडलाइन इन गाड़ियों को छूट
ट्रक (हैवी गुड्स व्हीकल्स) दिल्ली के बाहर से आने वाले ट्रक पूरी तरह बैन। एसेंशियल कमोडिटी (दूध, सब्जी, दवा) ले जाने वाले ट्रक। LNG/CNG/BS-VI डीजल/इलेक्ट्रिक ट्रक।
मीडियम/हैवी गुड्स व्हीकल्स (दिल्ली रजिस्टर्ड) BS-IV या इससे पुरानी डीजल गाड़ियां बैन। एसेंशियल सर्विसेज (जैसे मेडिकल सप्लाई) वाली गाड़ियां।
लाइट कमर्शियल व्हीकल्स (दिल्ली के बाहर से) नॉन-एसेंशियल गुड्स ले जाने वाली गाड़ियां बैन। CNG/BS-VI डीजल/इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां।
प्राइवेट कारें BS-III पेट्रोल/BS-IV डीजल गाड़ियां दिल्ली-NCR में चलने पर पाबंदी। -

बता दें, पैसेंजर कारें जो BS-IV पेट्रोल, BS-VI डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक हैं, वे बिना किसी रोक के चल सकती हैं। लेकिन PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट जरूरी है। टू-व्हीलर्स पर फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं गै।

कितना होगा चालान

GRAP 4 Vehicle Fine Details की बात करें, तो अगर आपकी गाड़ी बैन कैटेगरी में है और सड़क पर पकड़ी जाती है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194 के तहत ₹20,000 का चालाना कट सकता है और गाड़ी जब्त भी हो सकती है।

हमारी राय

हमारी सलाह है कि वाहन मालिकों को अपने RC लिंक देखना चाहिए और यह जांचना चाहिए कि उनकी गाड़ी किस BS-स्टैण्डर्ड में आती है। यदि आपकी गाड़ी प्रतिबंधित कैटेगरी में आती है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर शेयरिंग ऑप्शन का यूज करें। इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, तो बाहर निकलने से परहेज करें।

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Article Published On: Tuesday, November 18, 2025, 12:51 [IST]
English summary
Grap 4 delhi ncr restrictions banned vehicles guidelines
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