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अब गाड़ियों के Tyre होंगे अधिक सुरक्षित, क्वालिटी बढ़ाने के लिए नए मानदंड लाएगी सरकार
भारत सरकार ने हाल ही में टायरों के लिए नए अनिवार्य मानदंडों का प्रस्ताव पारित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। नए मानदंडों के अनुसार अब भारत में बेचे जाने वाले गाड़ियों के टायर कुछ निश्चित बेंचमार्क को पूरा करने की आवश्यकता होगी। नए मानदंडों के अनुसार अब कंपनियों को रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन के नए मानदंडों का पालन करना होगा।
इसी तरह के मानदंड 2016 से यूरोप जैसे बाजारों में पहले से ही लागू हैं और इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए टायर के प्रदर्शन और सुरक्षा पहलुओं में सुधार करना है। कारों, बसों और भारी वाहनों के घरेलू टायर निर्माताओं और आयातकों दोनों को प्रस्तावित अनिवार्य मानदंडों का पालन करना होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अपने मसौदा अधिसूचना में सभी नए टायरों के लिए इस साल अक्टूबर से लागू होने वाले नए टायर मानदंडों का प्रस्ताव पारित किया है। इस बीच, मौजूदा टायर मॉडल को अक्टूबर 2022 से मानदंडों का पालन करना होगा।
यह कदम टायरों के लिए "स्टार रेटिंग" प्रणाली लाने की दिशा में पहला कदम होने की संभावना है। हाल ही में, सिएट ने भारत में सिकुराड्राइव (Secura Drive) रेंज के साथ अपना टायर लेबल सिस्टम पेश किया, जिसमें उपरोक्त स्टार रेटिंग सिस्टम का उल्लेख है।
परिवहन मंत्रालय ने एक सूचना में बताया कि भारत कई घरेलू और वैश्विक टायर निर्माताओं का उत्पादन केंद्र है। इसलिए, सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने में कंपनियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में, भारत में बेचे जाने वाले टायरों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत अनिवार्य बीआईएस (BIS) सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है।
हालांकि, यह ग्राहकों को ऐसी जानकारी नहीं देता है जो जिससे ग्राहक टायर खरीदने से पहले एक सूचित विकल्प चुन सकें। बीआईएस मार्किंग टायर निर्माताओं के लिए जवाबदेही भी नहीं लाता है, जिसका नए मानदंडों में लागू करने का लक्ष्य है। नए मानदंड भारत में बेचे जाने वाले टायरों को अमेरिका, यूरोप, जापान और अन्य विकसित बाजारों में लागू कानूनों को घरेलू बाजार में लागू करने में मदद करेंगे।