New Guidelines For RC Nominee: वाहन रजिस्ट्रेशन में नॉमिनी का नाम जोड़ना हुआ आसान, जानें नए नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी वाहन के मालिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलाव अधिसूचित किए हैं। इस तरह के बदलाव से मोटर वाहन वाहन मालिक के मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम से मोटर वाहन पंजीकृत करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी।

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वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग-अलग तरह की है।

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नई गाइडलाइन से मिलेगी ये सहूलियत

अधिसूचित नियमों के तहत नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का प्रमाण जमा करना होगा। अधिसूचना में कहा गया, 'वाहन मालिक की मौत की स्थिति में, वाहन मालिक ने पंजीकरण के समय जिस व्यक्ति को नामित किया है या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता हो, जो भी स्थिति हो, वाहन मालिक की मृत्यु से तीन महीने की अविधि के लिए वाहन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि वह वाहन उसे हस्तांतरित किया गया हो।

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लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नामित व्यक्ति ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को उसकी मृत्यु की जानकारी दे दी हो और बता दिया हो कि वाहन का वह अब खुद इस्तेमाल करेगा।

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फॉर्म 31 से होगा नॉमिनी के नाम व्हीकल ट्रांसफर

इसमें यह भी कहा गया है कि नामित व्यक्ति या वाहन का मालिकाना हक हासिल करने वाला व्यक्ति वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के पास फॉर्म 31 में आवेदन देगा। साथ ही तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थितियों में वाहन मालिक नामित व्यक्ति से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक सहमत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है।

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वाहन का री-रजिस्ट्रेशन भी हुआ आसान

मंत्रालय ने वाहन के री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत नए व्हीकल रजिस्‍ट्रेशन सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है। नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम का फायदा रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों, केंद्र व राज्य कर्मचारियों और 5 से ज्‍यादा राज्‍यों में कार्यालय वाली प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को होगा।

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मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे वाहनों के लिए IN सीरीज रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इस व्यवस्था का फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने वाले कर्मचारियों के वाहन के रजिस्ट्रेशन में IN सीरीज के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया गया है।

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Article Published On: Monday, May 3, 2021, 13:01 [IST]
English summary
Government released new guidelines for vehicle registration nominee details. Read in Hindi.
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