BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

देश में भारत सीरीज (BH Series) वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से शुरू होने वाला है। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा और प्राइवेट संस्थान से जुड़े कर्मचारी जिनके चार से ज्यादा राज्यों में दफ्तर हैं, वे सभी कर्मचारी अब अपने वाहन के लिए BH सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। ये कर्मचारी अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो अब इनको अपने व्हीकल का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। आइये स्टेप में जानते हैं, आप BH सीरीज नंबर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं -

BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

स्टेप 1 - भारत सीरीज के नंबर के लिए सबसे पहले आपको अपने पैरेंट स्टेट (जिस राज्य में आपका वाहन पंजीकृत है) से NOC लेनी होगी। जिसके बाद आप दूसरे राज्य के BH रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

स्टेप 2 - नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड़ टैक्स देना होगा, जिसके बाद नया राज्य आपको Bharat Vehicle Series (BH) रजिस्ट्रेशन देगा।

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स्टेप 3 - आवेदक को मूल राज्य में सड़क कर (रोड टैक्स) की वापसी के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा। मूल राज्य से धनवापसी प्राप्त करने की प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है।

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BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY के अनुसार रखा गया है, जिसमें क्रमानुसार पहले रजिस्ट्रेशन का साल (YY), भारत सीरीज कोड (BH), 0000 से 9999 तक की संख्या और अंत में AA से ZZ तक के अल्फाबेट्स हो सकते हैं।

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BH सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल...इस हिसाब से लगाया जाएगा। BH सीरीज रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को दूसरे राज्य में जाने के बाद नया रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा।

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क्या है मौजूदा RC ट्रांसफर की प्रक्रिया

वर्तमान में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दूसरे राज्ये में वाहन के इस्तेमाल के लिए 12 महीनों के भीतर री-रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सबसे पहले जहां गाड़ी पंजीकृत है, वहां से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना पड़ता है। इसके बाद नए राज्य में रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। फिर जहां गाड़ी सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई थी, वहां रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन देना पड़ता है। राज्य बदलने पर यह प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पढ़ती है।

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रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया लंबी और काफी समय लेती है। अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराए दूसरे राज्य में 1 साल से ज्यादा समय से गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस आपकी गाड़ी का चालान काट सकती है।

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BH सीरीज रजिस्ट्रेशन लेना स्वैक्षिक

परिवहन मंत्रालय ने अपनी एक सूचना में बताया कि यह वाहन चालक पर पूरी तरह निर्भर करता है की वह अपने वाहन के लिए BH रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो यह अनिवार्य नहीं है कि आप BH सीरीज में ही रजिस्ट्रेशन कराएं।

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अगर आप नौकरीपेशा या किसी ऐसे व्यापार से जुड़े हैं जहां आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की जरूरत पड़ती है, तो आप बेशक भारत सीरीज (BH) रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यह आपको बार बार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने की समस्या से निजात दिलाएगा।

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English summary
Get bh series registration number follow these steps
 
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