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Five Legal Car Modifications: ऐसे करवाएंगे कार में माॅडिफिकेशन तो नहीं होगा जुर्माना, जानें
कई लोग अपनी कार को डेकोरेट करने के चक्कर में अवैध मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं। कार में अवैध मॉडिफिकेशन के कारण पकड़े जाने पर ट्रैफिक जुर्माना भी भरना पड़ जाता है और कई बार गाड़ी भी जब्त हो जाती है। दरअसल, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि गाड़ी पर किस तरह के मॉडिफिकेशन को नहीं करवाना चाहिए।
हालांकि, मोटर वाहन कानून में कई ऐसे तरह के मॉडिफिकेशन है जिनकी अनुमति दी गई है। आज हम आपको बताने वाले हैं उन्ही मॉडिफिकेशन के बारे में जिसके हिसाब से आप अपने वाहन में बदलाव कर सकते हैं और यह पूरी तरह कानूनी होगी-
1. बॉडी पेंट
कार का रंग या पेंट को बदलवाने पर मोटर वाहन कानून का उल्लंघन नहीं होता है। आप अपनी कार पर विनायल पेंट या कलर रैप करवा सकते हैं। इसके लिए आरटीओ से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, विनायल पेंट का रंग पुराने रंग की तरह ही होना चाहिए।
कार के रंग को किसी दूसरे रंग से बदलने की अनुमति नहीं दी गई है। कार पर दूसरे रंग का पेंट करवाने के पहले आरटीओ की अनुमति लेना अनिवार्य है। नए रंग का पेंट करवाने पर इसकी जानकारी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर अपडेट किया जाता है।
2. रिम और टायर मॉडिफिकेशन
गलत तरह से रिम और टायर का मॉडिफिकेशन करवाना भी गैर कानूनी है। रिम और टायर का साइज अनुमति से अधिक या कम नहीं होना चाहिए। हालांकि, वाहन के बेहतर परफॉरमेंस के लिए वाहन में फैक्ट्री फिटेड टायर और रिम को ही सबसे अनुकूल माना जाता है।
वाहन के रिम या टायर को बदलवाते समय यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इससे वाहन का संतुलन नहीं बिगड़े। टायर और रिम ऐसे होने चाहिए की इससे सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों को नुकसान न हो।
3. बॉडी किट
आज कल कई कार कंपनियां अपनी स्पोर्टी और ऑफ रोड कार मॉडलों के साथ ओरिजिनल बॉडी किट प्रदान कर रही हैं। बॉडी किट में साइड पैनल, फ्रंट स्प्लिटर, डिफ्यूजर, बॉडी क्लैडिंग आदि प्रदान किये जाते हैं। ऐसे सभी बॉडी किट की अनुमति दी गई जो वाहन के मूल आकर को नहीं बदले।
4. आफ्टरमार्केट सीएनजी किट
कार में आफ्टरमार्केट सीएनजी किट लगवाना भी मोटर वाहन कानून के तहत मॉडिफिकेशन माना जाता है। कार में सीएनजी किट लगवाने की जानकारी आरटीओ को देनी पड़ती है और इसके लिए सीएनजी मॉडल का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऐसा नहीं करने पर आरटीओ वाहन को अवैध मानती है।
5. एलईडी डीआरएल
वाहन में ओरिजिनल हेडलाइट को बदलवा कर एलईडी हेडलाइट लगवाना गैरकानूनी है लेकिन वाहन में एलईडी डीआरएल लाइट लगवाना गैरकानूनी नहीं है। वाहनों में केवल फैक्ट्री फिटेड एलईडी हेडलाइट की अनुमति है। आफ्टरमार्केट एलईडी हेडलाइट सामने से आ रहे वाहन की विजिबिलिटी बिगाड़ सकते हैं इसलिए इन्हे बैन किया गया है।
एलईडी डीआरएल लाइट खराब मौसम में भी अच्छी विजिबिलिटी प्रदान करते हैं इसलिए इन्हे लगवाने की अनुमति दी गई है। आजकल लगभग सभी वाहनों में फैक्ट्री फिटेड एलईडी डीआरएल लाइट दी जाती है।