एम्बुलेंस को नहीं दिया रास्ता, तो अब कटेगा सीधे 10,000 रुपये का चालान, जानें क्या है नियम

ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर जाम में आपातकालीन वाहनों को फंसे हुए देखा गया है। ऐसे में अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि जो लोग आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देंगे, उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194ई के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

एम्बुलेंस को नहीं दिया रास्ता, तो अब कटेगा सीधे 10,000 रुपये का चालान, जानें क्या है नियम

इस बात की जानकारी गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। पुलिस द्वारा किए गए इस ट्वीट में यह भी कहा गया है कि आपातकालीन वाहन आने पर सभी वाहनों को बाईं ओर हो जाना चाहिए। भारत में आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देना एक अपराध है।

एम्बुलेंस को नहीं दिया रास्ता, तो अब कटेगा सीधे 10,000 रुपये का चालान, जानें क्या है नियम

इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर इसके लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोग अभी भी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। नया भारी जुर्माना कम से कम गुरुग्राम में कुछ अंतर लाने में मदद कर सकता है जहां जुर्माना लगाया गया है।

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आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देना उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जिन्हें आपातकालीन वाहन की जरूरत होती है। बता दें कि विकसित देशों में हर कोई इस नियम का पालन करता है, जबकि भारत में लोग लेन ड्राइविंग का भी पालन नहीं करते हैं।

एम्बुलेंस को नहीं दिया रास्ता, तो अब कटेगा सीधे 10,000 रुपये का चालान, जानें क्या है नियम

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जब भी आप अपने रियरव्यू मिरर में कोई आपातकालीन वाहन आते हुए देखें, तो आपको आपातकालीन वाहन के लिए रास्ता बनाने का प्रयास करना चाहिए। बता दें कि आपातकालीन वाहनों में राजमार्ग गश्ती वाहन, पुलिस वाहन, दमकल वाहन और एम्बुलेंस शामिल हैं।

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आपको बता दें कि पिछले साल कर्नाटक पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, क्योंकि वह एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहा था। ड्राइवर Maruti Suzuki Ertiga को ड्राइव कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर हाईवे पर मौजूद एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहा है।

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यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर दक्षिण कन्नड़ जिले के थोककोट्टू से पंपवेल के बीच हुई। आरोपी की पहचान चरण के रूप में हुई थी, जो उस समय 31 साल का था। वह एनिमेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा था। विडियो उस शख्स ने रिकॉर्ड किया था, जो एम्बुलेंस की आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठा था।

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मंगलुरु पुलिस के स्टेशन अधिकारी ने ट्रैफिक साउथ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। वायरल वीडियो क्लिपिंग के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने या सार्वजनिक रास्ते पर अनुचित तरीके से सवारी करने और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 194 (ई) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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Hindi
English summary
Fine of rs 10000 if you do not give way to emergency vehicles details
Story first published: Friday, June 17, 2022, 17:32 [IST]
 
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