Driving Licence Validity Extended: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी जून तक बढ़ी, जानें

वर्तमान में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखतें हुए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन डॉक्यूमेंट जैसे आरसी व अन्य परमिट की वैधता को जून तक बढ़ा दिया है, यह सिर्फ उन डॉक्यूमेंट के लिए वैध है जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को खत्म हो चुकी है या फिर 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाली है।

Driving Licence Validity Extended: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी जून तक बढ़ी, वाहन मालिकों को राहत

बतातें चले कि कोरोना महामारी के चलते वाहन डॉक्यूमेंट की वैधता को बढ़ाया जा चुका है। इसके पहले 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त, 27 दिसंबर को वाहन डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं। कोरोना महामारी के चलते लगातार यह कदम उठाया जा रहा है।

Driving Licence Validity Extended: ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी जून तक बढ़ी, वाहन मालिकों को राहत

यह राहत उन सभी डॉक्यूमेंट को दी गयी है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तथा सेंट्रल व्हीकल रूल्स 1989 के तहत आते हैं। देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे है, जिस वजह से कई सरकारी ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद करने पड़े हैं, ऐसे में लोगों की सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है।

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इसको ध्यान नें कढ़ते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि किसी को भी इसकी चिंता ना करनी पड़े। साथ ही ऑनलाइन रिन्यूवल का भी विकल्प ला दिया गया है। सरकार ने इस आदेश को सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लागू करने को कहा है।

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वहीं अब से आपको ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन के डॉक्यूमेंट साथ में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने इन्हें डिजिटल रूप में भी वैध माने जाने का आदेश सभी राज्यों को जारी कार लिया है।

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ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के डॉक्यूमेंट को अब ऑनलाइन स्टोर करके रखा जा सकता है तथा चेकिंग या जरुरत के दौरान इसे ट्रैफिक पुलिस को दिखाया जा सकता है। वह यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के डॉक्यूमेंट को सिर्फ एमपरिवहन या डिजिलॉकर ऍप्लिकेशन में स्टोर किये जाने पर ही वैध माना जाएगा।

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अगर इसे आपने किसी अन्य ऍप्लिकेशन या किसी और तरह से डिजिटल रूप में रखा है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा। हॉल ही में परिवहन मंत्रालय द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि पिछले कुछ समय से मंत्रालय को यह शिकायत मिली है कि राज्यों द्वारा एमपरिवहन या डिजिलॉकर एप्प में मौजूद वाहन के डॉक्यूमेंट को वैध नहीं माना जा रहा है।

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हाल ही में कई जगहों से ऐसी खबरें आयी थी कि देश में कई जगहों पर वाहन के डॉक्यूमेंट का प्रिंटेड रूप ना होने की वजह से लोगों को जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है। परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि डिजिलॉकर व एमपरिवहन में उपलब्ध डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से वैध माना जाएगा।

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English summary
Driving Licence, Vehicle Documents Validity Extended Till June. Read in Hindi.
Story first published: Saturday, March 27, 2021, 11:20 [IST]
 
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