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बिना हेलमेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे थे बाइक की सवारी, ट्रैफिक पुलिस ने रोका
बिहार के कटिहार जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राज मोहन झा को ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट नहीं पहन कर बाइक की सवारी करने पर रोक लिया।
बाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बॉडीगार्ड चला रहा था और उसने भी हेलमेट नहीं पहना था। जब ट्रैफिक पलिस ने यह देखा तो बॉडीगार्ड को बाइक रोकने को कहा, इतने में बाइक के पीछे बैठे मजिस्ट्रेट ने बॉडीगार्ड को बाइक नहीं रोकने की नसीहत दी और कहा बाइक चलाते रहो।
जब ट्रैफिक पुलिस ने बॉडीगार्ड को बाइक रोकने पर मजबूर कर दिया तो बॉडीगार्ड ने कहा की यह एडीएम साहब हैं और बाइक के साथ चलते बना। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने इस घटना का वीडियो बना लिया था ,जो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गया।
एडीएम के ऑफिस पहुंचने के बाद जब उनसे घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी घटना से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा है।
लेकिन जब उन्हें इसका वीडियो दिखाया गया तब उन्होंने माना और कहा की उन्हें इस बात का खेद है और अगर ट्रैफिक पुलिस उन्हें चालान करेगी तो वह जुर्माना भरने को तैयार हैं।
मोटर वाहन एक्ट 2019 के तहत हेलमेट न पहनकर बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस आम जनता को 1,000 रुपयें का चालान कर सकती है जो पिछले जुर्माने से दस गुना अधिक है , वहीं अगर सरकारी अधिकारी नियमों का उलंघन करते पाए जाते हैं तो उनपर दोगुना दंड राशि लगाने का प्रावधान है।
हाल ही के दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आ रहीं हैं जिनमें पुलिस अधिकारी खुद ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं। आजकल लोग ऐसे अधिकारियों का वीडियो बना कर उनसे सवाल कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है।
नए टमोटर वाहन एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस के कलेक्शन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने नए एक्ट को लागू नहीं किया है।
गुजरात में जुर्माने की बढ़ी दर के विरोध में वाहन चालकों ने प्रदर्शन किया जिसके बाद राज्य सरकार ने जुर्माने पर 90 फीसदी तक की छूट दे दी है।
ड्राइवस्पार्क के विचार
केंद्र सरकार की नए मोटर वाहन एक्ट के प्रति सख्ती से पता चलता है कि सरकार ट्रैफिक नियमों को दुरुस्त करने के लिए बहुत सजग है। पुलिस हो या आम जनता नियम सबके लिए समान हैं। बेहतर होगा की आप वाहन से जुड़े सभी दस्तावेजों को दुरुस्त रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें।