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डिजिलॉकर ऐप: ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी सहित कई वाहन के दस्तावेज करें स्टोर, जानिये कैसे
भारत में नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। इसके तहत देश भर में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही लोगों से जरूरी वाहन दस्तावेज के साथ यातायात नियमों का भी पालन करने को कह रही है।
क्योंकि नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि आप वाहन के डॉक्यूमेंट्स साथ रखें। इन ड़ॉक्यूमेंट में ड्राइंविंग लाइसेंस को रखना बहुत जरूरी है। साथ ही वाहन पंजीकरण दस्तावेज के साथ पीयूसी और इंश्योरेंस भी रहना चाहिए।
लेकिन अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप अपने दस्तावेजों की मूव कॉपी लेकर ही चले। इसकी डिजीटल कॉपी लेकर भी आप ट्रैफिक पुलिस के सामने प्रस्तुत कर सकते है।
इसके लिए सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने क्लाउड आधारिक प्लेटफॉर्ण डिजीलॉकर के साथ करार किया है, जो आपको दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियां डेस्कटॉप या मोबाइल डिवाइस पर ले जाने की अनुमति देता है।
यह सीधे राष्ट्रिय रजिस्टर के साथ संयोजित है। यह देशभर में वाहन रजिस्ट्रेशन का राष्ट्रिय डेटाबेस है। इसका इस्तेमाल कर आप ट्रैफिक नियमों के भारी जुर्माने से बच सकते है।
डिजीलॉकर पूरी तरह फ्री है और इस एप में आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए अपना अकाउंट बना सकते हैं। यह एप आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटोपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजेगी, जिसे फॉलो करके आप अपना यूजरनेम और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं।
इसके बाद आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा जिसके जरिए डिजिलॉकर के सिस्टम में आपकी जरूरी जानकारी जुड़ जाएंगी। कृपया ध्यान दें कि डिजिटल कॉपी के लिए आपके रिकॉर्ड को स्वीकार करने के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण को डिजिलॉकर से मिलान करना होगा।
यूजर को अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को उस सिस्टम में जोड़ने की आवश्यकता है जो एमओआरटीएच रिकॉर्ड के साथ इसकी पुष्टि करता है। इसके बाद मिलान होने के बाद, डिजीलॉकर लाइसेंस के लिए डेटा को रियल टाइम में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से सीधे लाएगा। रिकॉर्ड से खींचा गया डेटा रिकॉर्ड रखने के उद्देश्यों के लिए एक टाइम स्टैंप के साथ आता है।
हालांकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस स्थानीय क्षेत्रीय आरटीओ के साथ भी अपडेट होना चाहिए। लेकिन अगर एमओआरटीएच के रिकॉर्ड में डीएल नंबर मौजूद नहीं है, तो डिजीलॉकर आपके ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार नहीं करेगा।
डिजीलॉकर में पंजीकरण सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पीयूसी शामिल है।इन सभी दस्तावेजों को आप इस ऐप में डाउनलोड कर सकते है। इसके साथ ही यह ऐप आपको अलग-अलग फोल्डर बनाने के भी अनुमति देता है।
इसके साथ ही डिजीटल सिग्रेचर के साथ ऐप में ऑथेंटिसिटी के लिए वेरिफाइड किया जा सकता है, जिसमें आपर क्यूआर कोड के जरिए या फिर एमओआरएच डिजिटल सिग्रेचर के द्वारा किया जा सकता है।
सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप के साथ उपलब्ध दस्तावेजों को पहचानती है। इसलिए ट्रैफिक अधिकारियों को भी इसे स्वीकार करना होता है।