दिल्ली में आज से गाड़ियों पर सख्त पाबंदियां: कहीं आपका चालान न कट जाए!
दिल्ली में सर्दियों के दौरान गाड़ियों पर लगने वाली पाबंदियां आज, रविवार 1 नवंबर से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही बॉर्डर्स पर चेकिंग बेहद सख्त कर दी गई है। आज से लेकर 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से नीचे की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह बैन रहेगा। प्रमुख सीमाओं पर कागजातों की कड़ाई से जांच की जा रही है, साथ ही शहर के भीतर भी गाड़ियों को अचानक रोककर चेक किया जा सकता है। किसी भी तरह की परेशानी या चालान से बचने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या डिजिलॉकर (DigiLocker) कॉपी जरूर साथ रखें।
प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता गाड़ियों के कागजात और प्रदूषण नियमों (एमिशन) के पालन की जांच करना है। अपना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) हमेशा तैयार रखें। पूरे NCR में 1 अक्टूबर से ही बिना वैलिड PUC के फ्यूल देने से मना किया जा सकता है, जिसकी निगरानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे कर रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली में नया PUC बनवाने के लिए गाड़ी की विंडस्क्रीन पर 'थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क होलोग्राम' होना भी अनिवार्य है।

दिल्ली विंटर व्हीकल पाबंदियां: सुपरकार, विंटेज और मॉडिफाइड गाड़ियों के नियम
सुपरकार मालिकों को बॉर्डर्स और शहर के अंदर तेज आवाज व मॉडिफिकेशन की सख्त चेकिंग का सामना करना पड़ सकता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तेज हॉर्न, कट-आउट्स या लाउड आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट मिलने पर पुलिस चालान काट सकती है। इस साल NCR में तेज साइलेंसर वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर भारी जुर्माना लगाया गया है, और गैर-कानूनी बदलाव कराने पर गाड़ी जब्त (Impound) भी हो सकती है। इसलिए चेकिंग पॉइंट्स के पास गाड़ी की रेस (RPM) कम ही रखें।
2021 के नियमों के तहत रजिस्टर्ड विंटेज कारें सिर्फ एग्जीबिशन, रैलियों और वहां आने-जाने के लिए ही सड़क पर निकल सकती हैं, रोजाना के इस्तेमाल के लिए नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने पहले ही एजेंसियों को असली विंटेज गाड़ियों को जब्त न करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सामान्य आवाजाही के लिए ओवर-एज पाबंदी का नियम लागू रहेगा। अपनी गाड़ी का "VA" या "DLVA" विंटेज रजिस्ट्रेशन चेक कर लें और किसी इवेंट में जाते समय संबंधित पेपर्स साथ रखें।
दिल्ली विंटर व्हीकल रूल्स: किन रास्तों पर जाने से बचें और कहां हो रही है चेकिंग
गुरुग्राम-दिल्ली के 5 प्रमुख पॉइंट्स—सिरहौल टोल, कापसहेड़ा, ग्वाल पहाड़ी, आया नगर और बिजघेरा—के साथ-साथ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर, DND फ्लाईवे, कालिंदी कुंज, परी चौक और ज़ीरो पॉइंट पर 24 घंटे पुलिस टीमें चेकिंग कर रही हैं। कड़ाई से जांच के चलते आज दोपहर सिरहौल टोल पर भारी जाम देखने को मिला। अगर संभव हो तो किसी वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करें या भीड़भाड़ वाले समय से अलग एंट्री का प्लान बनाएं और अपने कागजात तैयार रखें।
| गाड़ी का प्रकार | साथ रखें ये डॉक्यूमेंट्स | इन बातों का रखें ध्यान |
|---|---|---|
| सुपरकार/एक्सोटिक | PUC, RC, HSRP, इंश्योरेंस | लाउड एग्जॉस्ट, टिंटेड शीशे, नंबर प्लेट स्टाइल, चेकिंग के वक्त बेवजह रेस देना |
| विंटेज (रजिस्टर्ड) | विंटेज RC, इवेंट का इनवाइट | इस्तेमाल सिर्फ रैली, डिस्प्ले और वहां आने-जाने तक ही सीमित |
| मॉडिफाइड गाड़ियां | PUC, RC, अप्रूवल पेपर्स | आफ्टरमार्केट साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और असुरक्षित बॉडी किट्स पर भारी जुर्माना |
अगर हफ्ते के बीच में एयर क्वालिटी ज्यादा खराब होती है, तो ग्रेप (GRAP) के अगले चरण समय से पहले लागू किए जा सकते हैं। GRAP Stage III के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV और उससे नीचे की डीजल मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर साफ तौर पर बैन लग जाता है और लोकल पाबंदियां भी बढ़ा दी जाती हैं। पुरानी मालवाहक गाड़ियों को मिलने वाली छूट को भी सीमित कर दिया गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन इमरजेंसी कदम उठा सकता है, हालांकि ऑड-इवन तभी लागू होगा जब इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। ताजा अपडेट्स के लिए डेली एडवाइजरी पर नजर बनाए रखें।


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