दिल्ली परिवहन विभीग ने दो महीने में जारी किए 45,000 लर्नर लाइसेंस, फेसलेस सेवा का मिला लाभ
दिल्ली परिवहन विभाग ने लर्नर लाइसेंस जारी करने के फसलेस प्रक्रिया को अपनाने के बाद अब तक 45,000 आवेदकों को लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया है। बुधवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल फरवरी से दिल्ली परिवहन विभाग की फेसलेस सेवा प्रणाली के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 92 प्रतिशत और अन्य अनुरोधों में से 80 प्रतिशत को मंजूरी दे दी गई है।

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने 7 अगस्त से सभी आरटीओ (RTO) में फसलेस सेवा शुरू की है। विभाग ने कुल 33 सेवाओं को ऑनलाइन किया है। इनमें लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पते में परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी, परमिट समेत अन्य सेवाओं के लिए फसलेस (ऑनलाइन) आवेदन लिया जा रहा है। फेसलेस सेवा की शुरूआत के बाद, अब ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को केवल स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस टेस्ट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय का दौरा करना होगा।

वाहन संबंधी दस्तावेजों की बढ़ी वैद्यता
इस बीच, दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण आदि से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। फरवरी 2020 से 30 सितंबर, 2021 के बीच समाप्त हुए दस्तावेजों को अब 30 नवंबर तक नवीनीकृत किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के एक बयान में कहा गया है कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को फेसलेस सेवाओं से संबंधित तकनीकी मुद्दों, पेंडेंसी और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

आरटीओ को मिले 2 लाख से ज्यादा लाइसेंस के आवेदन
दिल्ली सरकार का दावा है कि इस साल फरवरी में फेसलेस सेवा के पहले चरण की शुरुआत के बाद से वाहन से संबंधित 2,16,835 आवेदन और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं के 2,08,224 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में से 92 फीसदी ड्राइविंग लाइसेंस और 79.9 फीसदी वाहन संबंधी अन्य आवेदनों को 27 सितंबर तक मंजूरी दी गई है।

आपको बता दें कि दिल्ली में 7 अगस्त से ऑनलाइन ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस का आवेदन शुरू होने के बाद 28 सितंबर तक कुल 57,755 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदकों में से 78 प्रतिशत से अधिक को ई-लर्नर लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं।

ऐसे करें लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक को दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://transport.delhi.gov.in/home/transport-department) पर लॉग इन करना होगा। इस वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होगा जिसमें आवेदक को व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा और अपनी शारीरिक फिटनेस की स्व-घोषणा देनी होगी। फॉर्म जमा करने के साथ आवेदक को एसएमएस के माध्यम से एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।

जानकारी के अनुसार, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते समय आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा की तारिख और टाइम स्लॉट के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद आवेदक को निर्धारित किये गए समय पर घर बैठे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर, आवेदक की फोटो को कैप्चर करेगा और इसे आधार कार्ड की फोटो के साथ मैच करेगा। जिससे ये पता चल सके कि परीक्षा देने वाला ही आवेदक है। इस ऑनलाइन परीक्षा के बाद आवेदक को बस एक बार स्थायी लाइसेंस के लिए आरटीओ आकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत होगी।

लर्नर लाइसेंस के लिए पूछे जाएंगे 20 सवाल
लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों के लिए 20 प्रश्नों वाली एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूछे जाने वाले प्रश्न सड़क सुरक्षा और यातायात संकेतों से संबंधित होंगे। 10 में से छह या अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को उत्तीर्ण माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सहायता लेकर ऑनलाइन परीक्षा पास कर लेता है, तो उसे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परिवहन कार्यालय द्वारा आयोजित शारीरिक परीक्षण पास करना होगा।


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