दिल्ली-एनसीआर में 74,021 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द, सड़क पर दिखे तो होगा 5,000 का जुर्माना
दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए गाजियाबाद आरटीओ (RTO) ने 74,021 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। ये गाड़ियां अब दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलती पाई गईं तो इन्हें सीज करने के साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिकों को दूसरे जिलों का एनओसी दिखाने के बाद ही गाड़ी वापस किया जाएगा।

एनजीटी ने पहले लगाई थी रोक
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने साल 2015 में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगा दी थी। पिछले साल गाजियाबाद आरटीओ ने भी एनजीटी के इस आदेश के बाद 81,773 निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। इनमें 6,480 डीजल और 75,293 पेट्रोल से चलने वाले वाहन शामिल थे।
हालांकि, आरटीओ ने इन गाड़ियों के मालिकों को मौका दिया था कि वह छह महीने के भीतर यूपी के दूसरे जिलों के लिए एनओसी ले सकते हैं, लेकिन अब तक केवल 74,021 वाहन मालिकों ने ही यूपी के दूसरे जिलों के लिए एनओसी लिया है।
इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द
गाजियाबाद आरटीओ के अनुसार प्रशासन से निर्देश मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमे यह साफ लिखा गया है कि अगर ऐसी गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में चलती दिखीं तो उन्हें जब्त कर मोटर वाहन एक्ट (1989) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। गाजियाबाद आरटीओ के द्वारा UAC, UAE, UAH, UAP, UGU, UHG, UHJ, UHM, UMC, UME, UMR, UP14, UP14A, UP14B, UP14C, UP14D, UP14E, UP14F, UP14G, UP14J, UP14K, UP14L, UP14M, UP14N सीरीज की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है।
अगर ये गाड़ियां सड़क पर दिखाई दें तो 7388188644 पर कॉल या व्हाट्सऐप पर आरटीओ को सूचित कर सकते हैं। गाड़ियों को सीज करने के बाद जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरे जिलों का एनओसी दिखाने के बाद ही वाहनों को वापस किया जाएगा।


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