दिल्ली में अब 31 मई तक वैध होगा लर्निंग लाइसेंस, सरकार ने जारी की सूचना
दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस की वैद्यता को बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि 31 मार्च तक समाप्त होने वाले सभी लर्नर लाइसेंस की वैधता को दो महीने, यानी 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि सरकार अंतिम बार वैधता को बड़ा रही है। इसके बाद वैद्यता की समाप्ति की तिथि में बदलाव नहीं किया जाएगा।

परिवहन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा कि कोविड-19 से बचाव और प्रतिबंधों के कारण ड्राइविंग स्किल टेस्ट को कई बार स्थगित किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को परेशानी न हो इसलिए दिल्ली सरकार ने लर्नर लाइसेंस की वैधता को भी कई बार बढ़ाया है। हालांकि, अब ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीए) से अनुमति ले ली गई है।

कैलाश गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि 1 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2022 तक वैध कई लर्नर लाइसेंस धारकों ने अभी तक ड्राइविंग स्किल टेस्ट नहीं दिया है। जिसके चलते सरकार ने वैधता को अंतिम बार बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे लर्नर लाइसेंस धारक उपलब्ध समय पर टेस्ट के लिए स्लॉट्स बुक कर सकते हैं।बता दें कि पिछली बार जनवरी 2022 में दिल्ली सरकार ने लर्नर लाइसेंस की वैधता को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया था।

दिल्ली की सड़कों पर बनेगी स्पेशल लेन
दिल्ली परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2022 से चुनिंदा सड़कों पर स्पेशल लेन के नियम को सख्ती से लागू करने जा रही है। जानकारी के अनुसार, बसों और माल वाहक वाहनों के लिए समर्पित लेन को शुरू किया जाएगा। इन स्पेशल लेन पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक केवल इन्हीं वाहनों को चलाने की अनुमति होगी।

निर्धारित समय के बाद अन्य वाहनों को इन समर्पित लेनों पर चलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, बस और मालवाहक वाहन चौबीसों घंटे इस समर्पित लेन का ही इस्तेमाल करेंगे। नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192-A के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है।

बसों और मालवाहक वाहनों के लिए बनाए गए इस स्पेशल लेन पर गाड़ी पार्क करना नियम का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए संबंधित वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसकी गाड़ी जब्त की जा सकती है। लेन अनुशासन लागू करने के लिए परिवहन विभाग दो पालियों में दो टीमों को तैनात करेगा।

बस लेन में बाधा डालने वाले वाहनों को पकड़ने और हटाने के लिए क्रेन भी लगाई जाएगी। बयान में कहा गया है कि बाधा डालने वाले वाहनों का वीडियो या तस्वीरें सबूत के तौर पर ली जाएंगी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों पर स्पेशल लेन को ठीक तरह से चिन्हित करने के लिए सूचित किया गया है। लोगों को साधारण और स्पेशल लेन का फर्क पता चल सके, इसके लिए उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी या संकेत बोर्ड भी लगाए जाएंगे।


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