दिल्ली में घर बैठे बनवाएं लर्निंग लाइसेंस, आरटीओ जाने की नहीं होगी जरूरत, ऐसे करें आवेदन
कोरोना महामारी के कारण ऐसी तरह की सेवाएं है जो बाधित हुई हैं या देरी चल रही हैं। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पास पोर्ट, आधार कार्ड समेत कई सेवाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने वालों को राहत देते हुए अब लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। दिल्ली में अब घर बैठे ही लोग लर्निंग लाइसेंस (Learning Licence) के लिए आवेदन दे सकेंगे। यानी अब दिल्ली में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को आरटीओ (RTO) जाने की जरूरत नहीं होगी।

इन आरटीओ में लिया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन
दिल्ली परिवहन विभाग की ये योजना 11 अगस्त से शुरू की है, जिसमे एप्लिकेंट घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सराय काले खां और दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार आरटीओ में इस योजना के ट्रायल की शुरुआत की जा चुकी है। दिल्ली के बाकी सभी आरटीओ दफ्तरों में भी जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जायेगा।

ऑनलाइन सेवाओं के शुभारंभ के साथ वसंत विहार, जनकपुरी, आईपी एस्टेट और सराय काले खां में स्थित चार परिवहन जोनल कार्यालय बंद हो जाएंगे। इन चारों क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य अब राजा गार्डन, दक्षिण क्षेत्र और द्वारका स्थित मोटर लाइसेंसिंग कार्यालयों (एमएलओ) से किया जाएगा। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, चार जोनल कार्यालय केवल उन लोगों की मदद के लिए काम करेंगे जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं।

ये सेवाएं हुईं ऑनलाइन
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने कुल 33 सेवाओं को ऑनलाइन किया है। इनमें डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पते में परिवर्तन, नया कंडक्टर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी, औद्योगिक ड्राइविंग परमिट, डीएल रिप्लेसमेंट, रोड टैक्स, बीमा एनओसी, माल वाहन के लिए नया परमिट, परमिट नवीनीकरण, डुप्लीकेट परमिट, सरेंडर परमिट, परमिट ट्रांसफर और पैसेंजर सर्विस व्हीकल बैज समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं।

फेसलेस सेवा के शुभारंभ के साथ, अब ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक को केवल स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस टेस्ट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय का दौरा करना होगा।

ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक को दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://transport.delhi.gov.in/home/transport-department) पर लॉग इन करना होगा। इस वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होगा जिसमें आवेदक को व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा और अपनी शारीरिक फिटनेस की स्व-घोषणा देनी होगी। फॉर्म जमा करने के साथ आवेदक को एसएमएस के माध्यम से एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।

जानकारी के अनुसार, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते समय एप्लिकेंट को ऑनलाइन परीक्षा की तारिख और टाइम स्लॉट के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद एप्लिकेंट को निर्धारित किये गए समय पर घर बैठे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर, एप्लिकेंट की फोटो को कैप्चर करेगा और इसे एप्लिकेंट के आधार कार्ड की फोटो के साथ मैच करेगा। जिससे ये पता चल सके कि परीक्षा देने वाला ही एप्लिकेंट है। इस ऑनलाइन परीक्षा के बाद एप्लिकेंट को बस एक बार स्थायी लाइसेंस के लिए आरटीओ आकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत होगी।

लर्नर लाइसेंस के लिए पूछे जाएंगे 20 सवाल
लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों के लिए 20 प्रश्नों वाली एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूछे जाने वाले प्रश्न सड़क सुरक्षा और यातायात संकेतों से संबंधित होंगे। 10 में से छह या अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को उत्तीर्ण माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सहायता लेकर ऑनलाइन परीक्षा पास कर लेता है, तो उसे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परिवहन कार्यालय द्वारा आयोजित शारीरिक परीक्षण पास करना होगा।


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