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दिल्ली में दो महीने में 66,900 लोगों को ई-लर्नर लाइसेंस जारी, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली में ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने के दो महीनों के भीतर 66,900 आवेदकों को ई-लर्नर लाइसेंस जारी किया गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सूचना दी है कि लर्नर लाइसेंस के लिए आवदेन देने वाले करीब 94 फीसदी लोगों को फसलेस सिस्टम के माध्यम से ई-लर्नर लाइसेंस डिलीवर किया गया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने एक ट्वीट में लोगों को इस बड़े बदलाव का स्वागत करने के लिए धन्यवाद देते हुए दिल्लीवासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया से लर्नर लइसेंस के लिए आवेदन करने वाले 66,900 लोगों को ई-लर्नर लाइसेंस सफलता पूर्वक जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट में ड्राइविंग लाइसेंस से जुडी पूछताछ के लिए हेल्पडेस्क नंबर 1076 पर कॉल करने की जानकारी दी है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने एक ट्वीट में लोगों को इस बड़े बदलाव का स्वागत करने के लिए धन्यवाद देते हुए दिल्लीवासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया से लर्नर लइसेंस के लिए आवेदन करने वाले 66,900 लोगों को ई-लर्नर लाइसेंस सफलता पूर्वक जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट में ड्राइविंग लाइसेंस से जुडी पूछताछ के लिए हेल्पडेस्क नंबर 1076 पर कॉल करने की जानकारी दी है।
अगस्त में शुरू हुआ था ऑनलाइन आवेदन
बता दें कि दिल्ली में लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू की गई थी, जिसमे आवेदक घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते समय आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा की तारिख और टाइम स्लॉट के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद आवेदक को निर्धारित किये गए समय पर घर बैठे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा परीक्षा देनी होगी।
यह एक आधार समर्थित प्लेटफॉर्म है जिसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा आवेदक के बायोमेट्रिक जानकारी की पहचान की जाती है। जिससे ये पता चलता है कि परीक्षा देने वाला ही आवेदक है। इस ऑनलाइन परीक्षा के बाद आवेदक को स्थायी लाइसेंस के लिए आरटीओ आकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत होगी।
ऐसे करें ई-लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक को दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://transport.delhi.gov.in/home/transport-department) पर लॉग इन करना होगा।
इस वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होगा जिसमें आवेदक को व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा और अपनी शारीरिक फिटनेस की स्व-घोषणा देनी होगी। फॉर्म जमा करने के साथ आवेदक को एसएमएस के माध्यम से एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
लर्नर लाइसेंस के लिए पूछे जाएंगे 20 सवाल
लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों के लिए 20 प्रश्नों वाली एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूछे जाने वाले प्रश्न सड़क सुरक्षा और यातायात संकेतों से संबंधित होंगे। 10 में से छह या अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को उत्तीर्ण माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सहायता लेकर ऑनलाइन परीक्षा पास कर लेता है, तो उसे स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परिवहन कार्यालय द्वारा आयोजित शारीरिक परीक्षण पास करना होगा।
ये सेवाएं हुईं ऑनलाइन
दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने कुल 33 सेवाओं को ऑनलाइन किया है। इनमें डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पते में परिवर्तन, नया कंडक्टर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी, औद्योगिक ड्राइविंग परमिट, डीएल रिप्लेसमेंट, रोड टैक्स, बीमा एनओसी, माल वाहन के लिए नया परमिट, परमिट नवीनीकरण, डुप्लीकेट परमिट, सरेंडर परमिट, परमिट ट्रांसफर और पैसेंजर सर्विस व्हीकल बैज समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं।