दिल्ली की सड़क पर खौफनाक मंजर: कार के नीचे फंसी बाइक, चिंगारियां निकलती देख कांप उठे लोग

साउथ दिल्ली के अफ्रीका एवेन्यू का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें गुरुवार देर रात एक नीले रंग की होंडा अमेज कार अपने अगले हिस्से में फंसी बाइक को घसीटती दिख रही है। सड़क पर तेजी से चिंगारियां निकल रही हैं और आसपास मौजूद लोग चिल्लाते हुए कार का पीछा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह वारदात 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे आरके पुरम मेट्रो स्टेशन के पास हुई। राहगीरों ने मशक्कत के बाद कार को रुकवाया, जिसके बाद 73 साल के ड्राइवर वेणु गोपाल को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की टीम रात करीब 10:22 बजे मौके पर पहुंची।

जांच अधिकारियों ने बताया कि बाइक सवार की पहचान 21 वर्षीय तनिष टोकस के रूप में हुई है। वह खड़ी बाइक से नीचे गिर गया था, जिससे वह किसी गंभीर चोट से बाल-बाल बच गया। पुलिस ने होंडा अमेज कार को जब्त कर लिया है और ड्राइवर के मेडिकल टेस्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। आरके पुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (तेज व लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 125(a) (लापरवाही से चोट पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

Delhi Car Drags Bike in RK Puram: Viral Video Shows Shocking Incident and Legal Action Taken in 2026

दिल्ली के आरके पुरम का वायरल वीडियो: कार से घिसटती बाइक से जुड़ी अहम बातें

जब कोई दोपहिया वाहन किसी सेडान कार के नीचे फंस जाता है, तो सबसे पहले फ्रंट बम्पर, स्प्लैश गार्ड, रेडिएटर और एसी कंडेनसर को नुकसान पहुंचता है। अगर गाड़ी ज्यादा दूर तक रगड़ती हुई जाए, तो वायरिंग, ऑक्सीजन सेंसर की तारें और एग्जॉस्ट फट सकते हैं। इसके अलावा कैटेलिटिक कनवर्टर, ब्रेक या फ्यूल लाइन खराब होने के साथ-साथ सबफ्रेम और सीवी बूट्स पर भी भारी दबाव पड़ता है। इंश्योरेंस क्लेम के लिए कंपनियां सर्वे की मांग करती हैं, इसलिए डैशकैम फुटेज और हादसे की तस्वीरें संभालकर रखें।

पुलिस कार्रवाई, BNS और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़े प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 लापरवाही से वाहन चलाने और धारा 125(a) किसी की जान जोखिम में डालकर चोट पहुंचाने से जुड़ी है। इसके अलावा, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 'खतरनाक ड्राइविंग' की श्रेणी में आती है। इसमें कोर्ट का चालान, धारा 206(4) के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की जब्ती और पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, दुर्घटना में मौत होने और मौके से भागने के मामलों में BNS की धारा 106(2) (हिट-एंड-रन) के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों के लिए जरूरी सेफ्टी टिप्स

अगर सड़क पर ऐसी घसीटने वाली कोई घटना दिखे, तो गाड़ी को घेरने का जोखिम न लें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और वीडियो बनाएं। तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें, अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें और आसपास लगे कैमरों की जानकारी दें। बाइक सवार तुरंत सड़क के किनारे हो जाएं, नुकसान का वीडियो बनाएं और 24 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें। इसके बाद ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज कराएं या नजदीकी थाने जाएं। हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने बाइक घसीटने के एक वायरल मामले में हत्या के प्रयास (BNS 109) की धारा जोड़ी थी, जिससे साफ है कि पुलिस ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रही है।

Article Published On: Friday, September 18, 2026, 17:24 [IST]
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